जांजगीर-चांपा. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) खिलावन राम रिगरी ने 10 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार 25 वर्षीय पीड़िता से शादी के लिए आरोपी का रिश्ता आया था। जिससे उनके घरवालों के बीच जान पहचान हो गई और आना-जाना होने लगा। 23 फरवरी 2021 को रात्रि करीब 11 बजे आरोपी पीड़िता के घर आया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
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