खरसिया

स्काई एलॉयज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड टेमटेमा के कामगारों ने लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन

स्काई ऐलाईस के कामगारों ने लाॅकडाउन के नियमों को तोड़ा

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन के मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की लगी ड्यूटी
प्रतिष्ठानों के लिए जारी किए गए विभिन्न निर्देश वही दूसरी ओर…
पूरे देश प्रदेश में संकट व्याप्त है जो जहां पर था वह वहां पर अब ठहर चुका है काम धंधे भले बंद हो गए हो लेकिन पेट की आग शांत नहीं हुई है ऐसे में सरकार की ओर से इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी श्रमिक या कामगार काम कर रहा है तो उसे काम नहीं होने की दशा में भी बेदखल नहीं किया जाएगा और उसे वेतन दिया जाएगा यदि खाने की सामग्री नहीं है तो उपलब्ध करा दीजिएगा

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे खबरों …

ग्राम पंचायत टेमटेमा विकास खण्ड खरसिया में SKY ALLOYS AND POWER PRIVATE LIMITED 10 वर्ष10 माह, 30 दिन के उद्योग ने अपने कामगारों को किए काम का भुगतान नहीं किया गया या ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है चालकी प्रशासन निष्पक्ष जांच कर कामगारों के किए गए काम का भुगतान शासन प्रशासन के निर्देश के अनुरूप हो का उठने लगा मांग।

लाॅक डाउन के उल्लंघन के जिम्मेदारों पर क्या होगा कार्यवाही ?

लाॅक डाउन के उपरांत भी पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थिति बिना फेस मास्क सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने और 144का उल्लंघन प्रशासन के द्वारा दर्ज किया जा सकता है मामला

लॉकडाउन के नियम क्या हैं

कोरोना संक्रमण देश में फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने इसका एलान किया है. इस दौरान लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है. हालांकि जरूरत के सामानों की दुकानें खुली रहेंगी.अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के नियम क्या हैं, तो हम आपको इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं. भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट कानून 2005 नियमों के तहत लॉकडाउन के मामलों से निबटा जाता है. लॉकडाउन के दौरान बिना इमरजेंसी के घर से बाहर निकलने पर इन धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

धारा 188 के तहत मिलेगी सजा

लॉकडाउन के दौरान अगर आप बिना किसी वजह सिर्फ तफरी मारने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो धारा 188 के तहत आपको 1 महीने की जेल हो सकती है. इस धारा के तहत आपको जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है. जुर्माने की राशि 200 रुपये तक हो सकती है.

धारा 144 के तहत एक साल की सजा

जिलें सहित कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है. धारा 144 किसी भी जगह पर हालात बिगड़ने की संभावना को देखते हुए लगाई जाती है. इस वजह से बिगड़ते हालात के कारण नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे.

धारा 144 लगे होने के बाद सड़क पर चार से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते.

अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो पुलिस उस व्यक्ति को धारा 107 या धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है. इसके साथ ही उसे एक साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है, इस अपराध में जमानत हो सकती है.

लॉकडाउन से घबरायें नहीं, जरूरी सामान की आपूर्ति करेगी सरकार

लॉकडाउन से जुड़े नियम

अगर आप लॉक डाउन के दौरान लाभ पाने के लिए झूठ बोलते हैं या झूठा बहाना बनाते हैं तब भी आपको दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.लॉक डाउन में जरूरी सामान के अवैध भंडारण की स्थिति में भी जेल की सजा हो सकती है.अगर लॉक डाउन की अवधि में कोई जिम्मेदार अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

झूठी खबर या अफवाह फ़ैलाने के मामले में भी एक साल जेल की सजा हो सकती है.

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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