छत्तीसगढ़रायगढ़

आम निर्वाचन 2024-25 हेतु सीटों के आरक्षण की कार्यवाही 17 एवं 19 दिसम्बर को

रायगढ़।छ.ग.पंचायत राज अधिनियम 1993, छ.ग.पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष)निर्वाचन नियम, 1995 एवं छ.ग.पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए जिले के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु विकासखण्डवार तिथि एवं स्थान निर्धारित किया गया है।
कार्यालय कलेक्टर (पंचायत शाखा), रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड रायगढ़ के सरपंच/पंच पद के लिए 17 दिसम्बर 2024 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे आरक्षण की कार्यवाही होगी। इसी तरह विकासखण्ड लैलूंगा के सरपंच/पंच पद के लिए 17 दिसम्बर को कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से, विकासखण्ड तमनार के सरपंच/पंच पद के लिए 17 दिसम्बर को कलेक्टर न्यायालय कक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से, विकासखण्ड खरसिया के सरपंच/पंच पद के लिए 17 दिसम्बर को अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय कक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से, विकासखण्ड पुसौर अंतर्गत सरपंच/पंच पद के लिए 19 दिसम्बर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से, विकासखण्ड घरघोड़ा के सरपंच/पंच पद के लिए 19 दिसम्बर को कलेक्टर न्यायालय कक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से, विकासखण्ड धरमजयगढ़ के सरपंच/पंच पद के लिए 19 दिसम्बर को अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय कक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से आरक्षण की कार्यवाही होगी।
इसी तरह जिला पंचायत एवं समस्त जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद एवं समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 19 दिसम्बर 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में पूर्वान्ह 11 बजे से आरक्षण की कार्यवाही होगी।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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