दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राहत राशि एवं प्राकृतिक आपदाओं से हुयी फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति निर्धारित समय-सीमा में मिलनी चाहिये
जिले के नागरिकों को तहसील कार्यालयों से मिशल की नकल मिलना प्रारंभ
रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों की बैठक लेकर राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन के नियम आम नागरिकों के प्रकरणों को सुलझाने के लिये बनाये गये है इन नियमों के तहत नामांकन, बटवारा, सीमांकन संबंधी प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिये।
कलेक्टर सिंह ने पूरे जिले में 2 वर्षो से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की जानकारी कारण सहित उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही इन सभी प्रकरणों का निराकरण करने के लिए एक माह का समय निर्धारित किया। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कोर्ट सुनवाई के लिये दिन और समय का उल्लेख करते हुये कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान कोरोना संक्रमण अवधि में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आवागमन कम हुआ है ऐसे समय में सभी अधिकारी आमजनों से संबंधित प्रकरणों को लगातार सुनवाई कर निराकृत कर सकते है और जिन प्रकरणों में कार्यालयीन कर्मचारियों की लापरवाही या अनुपस्थिति के कारण विलंब होता है ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा।
कलेक्टर सिंह ने बटवारा, सीमांकन मामलों में अधिकारियों को मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी का मूल कार्य आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करना और उन्हें हल करने का है। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करें।
कलेक्टर सिंह ने कहा प्राकृतिक आपदाओं में मृत तथा घायल व्यक्तियों के प्रकरणें मे कितना जल्दी उसके परिवार और आश्रितों को आप मुआवजा अथवा आर्थिक सहायता पहुंचा रहे है यह आपकी कार्य क्षमता और शासन की संवेनदशीलता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ओलावृष्टि, बाढ़, आगजनी तथा मकान गिर जाने में राजस्व अधिकारियों को तत्काल सर्वे कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है जिससे फसल बीमा करने वाली कंपनी द्वारा किसानों को बीमा की राशि प्रदान की जाती है ऐसे प्रकरणों में देरी होने पर कई प्रकार के बिचौलिये पीडि़त और असहाय व्यक्तियों को लाभ दिलाने के नाम पर सक्रिय हो जाते है।
अत: राजस्व अधिकारियों का सदैव यह प्रयास होना चाहिये कि मुआवजे संबंधी प्रकरणों में सीधे हितग्राही से संपर्क करें ताकि राशि सीधे हितग्राही को मिले। इस घटनाओं में आश्रितों को मुआवजा दिलाने में कोई तकनीकी बाधा आती है तो अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा सकते है जिससे पीडि़तों को शीघ्र राशि प्रदान की जा सकेगी।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को मिशल की नकल के लिये अब जिला मुख्यालय रायगढ़ आने की आवश्यकता नहीं है अपने-अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालयों से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क जमा कर नकल प्राप्त किया जा सकता है इससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
उन्होंने सभी तहसीलदारों को इसकी सूचना और शुल्क का विवरण सूचना-पटल (नोटिस-बोर्ड)पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर सिंह ने खाद्य एवं नागरिक विभाग के सभी क्षेत्र से आये खाद्य निरीक्षकों को अपने क्षेत्र की सभी दुकानों को निरीक्षण कर एसडीएम के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और जिन दुकानों की शिकायत प्राप्त होती है उनकी पृथक से जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
बैठक में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और उप पंजीयक सहकारी समिति को खाद वितरण व्यवस्था बनाये रखने तथा जिन समितियों में अनियमितता पायी जाती है उनकी जांच कर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सिंह ने जिले के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले इसके लिये किसानों के पंजीयन में त्रुटिपूर्ण प्रकरणों का निराकरण एवं त्रुुटियों को सुधार करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के एक गांव में जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों का सत्यापन करने के निर्देश दिये।
जिले के ऐसे ग्रामीणों और किसानों जिनके आधार पंजीयन नही हो सके है या आधार पंजीयन में कोई सुधार करना हो तथा नया आधार बनवाना है उन्हें रायगढ़ एनआईसी केन्द्र प्रभारी से मिलकर या उनके मोबाइल नं. 7770800709 पर संपर्क कर अपने नजदीकी आधार केन्द्र की जानकारी तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।
कलेक्टर सिंह ने गिरदावरी का काम शीघ्र पूरा किये जाने के लिये सभी पटवारियों तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को वास्तविक फसल क्षेत्र की प्रविष्टि कर गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व वसूली तथा पट्टों का नवीनीकरण एवं फ्री होल्ड, डायवर्सन तथा रिहायसी पट्टे वाली भृमि का व्यावसायिक उपयोग किये जाने संबंधी प्रकरणों में निर्धारित राशि वसूल करने तथा नियमितीकरण के निर्देश प्रदान किये। बैठक में एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा कृषि एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।