रायगढ़। तमनार और घरघोड़ा में पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर एनजीटी ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की थी। इसकी वसूली दो महीने के अंदर करने का आदेश भी जारी किया था। 15 अप्रैल को अवधि समाप्त हो रही है लेकिन अभी तक केवल जिंदल समूह के दो प्लांटों की ही राशि जमा हो सकी है।
इन पर है जुर्माना
एनजीटी ने 15 फरवरी को आदेश दिया था, जिसमें दो महीने में सभी नौ पक्षकारों से क्षतिपूर्ति जमा लेने को कहा गया था। इसमें प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को एक करोड़ रुपए, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एक करोड़ रुपए, टीआरएन एनर्जी 1,82,40,600 रुपए, महावीर एनर्जी 1,42,90,000 रुपए, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 2,09,40,000 रुपए, अंबुजा सीमेंट 75.90 लाख रुपए, सीजीएसपीजीसीएल 75.90 लाख रुपए, जेएसपी डोंगामौहा 11.70 लाख रुपए और जेपीएल तमनार 48.30 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति जमा की जानी है। छग पर्यावरण संरक्षण मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक केवल जेएसपीएल और जेपीएल ने ही राशि जमा की है।