जिला परिक्रमा

स्कूली बसों का होगा निरीक्षण

20, 21 एवं 22 मार्च को स्कूली बसों का होगा निरीक्षण
जिला परिवहन अधिकारी ने जारी किया आदेश, तहसीलवार होगा निरीक्षण

फाईल फोटो
रायगढ़, 18 मार्च 2020/ जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसों की संपूर्ण मूल दस्तावेज एवं चालक के लाईसेंस सहित वाहन का भौतिक निरीक्षण किया जाना है। जिसके लिए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा तहसीलवार समय-सारिणी जारी की गई है। जिसके तहत सारंगढ़ एवं बरमकेला तहसील के संस्थानों की स्कूल बसों का खेलभांठा मैदान सारंगढ़ में दिनांक 20 मार्च 2020 प्रात: 9 बजे से निरीक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार तहसील खरसिया, रायगढ़ एवं पुसौर के शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल बसों का मिनी स्टेडियम रायगढ़ में दिनांक 21 मार्च 2020 प्रात: 9 बजे से निरीक्षण होगा। तहसील घरघोड़ा, तमनार, धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा की स्कूली बसों का निरीक्षण शास.उच्चतर विद्यालय (हाई स्कूल)मैदान घरघोड़ा में 22 मार्च 2020 प्रात:09बजे से निरीक्षण किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार छ.ग.मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 (ख)के तहत स्कूल बसों विभिन्न शर्ते लागू होगी। जिसके तहत वाहन का रंग पीला,आगे पीछे स्कूल बस, संस्था का नाम, पता, मोबाईल नंबर लिखा होना आवश्यक है। बसों की खिड़कियों में क्षितिज के समानांतर जाली की व्यवस्था हो। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो, आपातकाल के लिए एक प्रशिक्षित परिचारक हो। चालक को भारी यान चलाने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो तथा वाहन चालक यह शपथ पत्र देगा कि शराब पीकर वाहन नहीं चलायेगा। सुरक्षात्मक रूप से पालक या शिक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा की अनुमति न होगी। वाहनों में सीट के नीचे स्कूल बैग रखने की जगह हो, स्पीड गवर्नर की अधिकतम सीमा 40 कि.मी.प्रतिघंटा एवं जीपीएस व सीसीटीवी लगा होना चाहिए। बस के दाहिने भाग में आपातकाल दरवाजा हो तथा दरवाजे विश्वसनीय लाक सिस्टम से बने हो। खिड़की पारदर्शक हो, कोई भी अपारदर्शी फिल्म न लगी हो। प्रेशर हार्न निषेध होगा, रात्रि कालीन संचालन में बस के भीतर नीले बल्ब का की सुविधा होनी चाहिए। बस की नियमित सफाई, बस का फिटनेस तथा बीमा वैध हो। प्रदूषण परमिट का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है व वाहन 12 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
जिला परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल संस्थानों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल बसों को निर्धारित समयावधि में उक्त शर्तो का पालन कर निरीक्षण हेतु अनिवार्यत: प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त शर्तो का पालन न करने व वाहन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में फिटनेस निरस्त एवं वाहन जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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