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तारापुर बोकरामुड़ा माण्ड नदी में युवक की मिली तैरती हुई लाश

तारापुर बोकरामुड़ा माण्ड नदी में युवक की मिली तैरती हुई लाश


नगर सेना रेस्क्यू टीम ने लाश को निकाला बाहर


कोतरारोड पुलिस भी पहुंची मौके पर

मत्स्य आखेट पर जिले में प्रतिबंधित
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृध्दि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित….

सांकेतिक तस्वीर

मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष कारावास अथवा पांच हजार रूपए का जुर्माना अथवा एक साथ दोनों दण्ड से दंडित करने का प्रावधान है।

माण्ड पर तैरती लाश दहशत में ग्रामीण …


कोतरारोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तारापुर, बोमरमुड़ा माण्ड नदी में युवक की तैरती हुई लाश देखी गई। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना कोतरारोड थाना प्रभारी चमन सिन्हा को दिए समय न गंवाते हुए चमन सिन्हा और नगर सेना रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचकर,माण्ड नदी से युवक के शव को बाहर निकाले। आस-पास पता तलाश किए जाने पर मृत युवक की पहचान जीतराम सिदार, पिता – जगलाल सिदार, उम्र 32 वर्ष, निवासी – छुछुभांठा, तहसील – डभरा, जिला – जांजगीर चाम्पा के रूप में की गई है।

बताया जा रहा है की युवक मछली पकड़ने माण्ड नदी में गया था और हादसा का शिकार हो गया। जाँच पड़ताल उपरांत ही स्पष्ट हो पाएंगा कि आखिर मृत्यु का वजह किन परिस्थितियों में हुआ ….

जाँच पड़ताल उपरांत ही स्पष्ट हो पाएंगा कि आखिर मृत्यु का वजह किन परिस्थितियों में हुआ ….

बहरहाल कोतरारोड पुलिस ने शव का पंचनामा कर, शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। वही मामले को विवेचना में ले लिया और युवक की किन परिस्थितियों में हुआ मृत्यु जांच पड़ताल में जुटा कोतरा रोड़ पुलिस

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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