बिलासा एयरपोर्ट के लिए सेना से जमीन वापस लेने राज्य सरकार ने केंद्र को दिए 90 करोड़…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के बिलासा देवी केंवटीन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने सेना की जमीन वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दरअसल, जमीन के एवज में रक्षा मंत्रालय को 90 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया गया है। अब केंद्र सरकार से जमीन वापसी के लिए औपचारिक सहमति देना बाकी है,जिसके बाद एयरपोर्ट का विकास 4 सी कैटेगरी के लिए होगा।
कलेक्टर ने निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली
कलेक्टर संजीव झा नोडल ऑफिसर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट डायरेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से एयरपोर्ट में अब तक हुए काम और निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। जांच के दौरान कलेक्टर झा ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों और ठेकेदार को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा रन-वे के पास निर्माणाधीन आइसोलेशन-बे को भी जल्द पूरा करने कहा। अफसरों ने उन्हें बताया कि एयरपोर्ट का 3 सीबीएफआर से 3 सीआईएफआर कैटेगरी में उन्नयन किया जा रहा है, जिसके बाद एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो सकेगी। सेना से जमीन मिलने के बाद एयरपोर्ट में रन-वे की लंबाई का काम शुरू हो सकेगा। कलेक्टर ने रन-वे के लिए अतिरिक्त जमीन और फेंसिंग का भी निरीक्षण किया।
एयरपोर्ट को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संजीव झा ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में फॉल सिलिंग, टेनसाइल क्लाथ का शेड, पेवर ब्लॉक का पाथ वे, एसी और लाइटिंग के काम को देखकर उन्होंने संतुष्टि जताई। इसके साथ ही नाइट लैंडिंग के लिए सीसीआर रूम के निर्माण का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि यहां इलेक्ट्रॉनिक पैनल स्थापित किया जाएगा।
एयरपोर्ट विस्तार को लेकर दायर याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई
हाईकोर्ट में एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर 17 अगस्त हो सुनवाई होनी है। इसके पहले सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया था कि सेना की जमीन लेने के लिए बिलासपुर कलेक्टर के माध्यम से एक सप्ताह में 90 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय में जमा कराया जाए। साथ ही रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि यह राशि जमा होने के सप्ताह भर में जमीन राज्य सरकार को वापस की जाए। हाईकोर्ट ने भोपाल-इंदौर फ्लाइट बंद करने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से टिकटों का आंकड़ा पेश करने कहा था।