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जिला जज रमाशंकर प्रसाद ने लगाई बच्चों की ऑनलाईन पाठशाला

यातायात नियम कानूनों की दी जानकारी, बच्चों के सवालों का भी दिया रोचक जवाब
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया वेबीनार

रायगढ़।  यातायात संकेतों एवं सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी का होना आम नागरिकों के लिए ही नहीं अपितु विद्यालय जाने वाले वयस्क एवं अल्पवयस्क विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ ने अपने विशेष प्रयासों के तहत बीते गुरुवार को वेबीनार के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह पर आधारित नियम व कानून की जानकारी देने शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों व हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्यों एवं बच्चों की ऑनलाइन मीटिंग ली।

उल्लेखनीय है कि यातायात संबंधी नियमों, संकेतो व कानून की जानकारी से भरे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश  रमाशंकर प्रसाद, एडीजे  कश्यप, सीजेएम श्री दिग्विजय सिंग व अन्य न्यायधीशों ने बच्चों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का रोचक तरीके से पूरी जानकारी के साथ जवाब दिया। आनलाईन मीटिंग के दौरान जिले से हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के 100 से अधिक बच्चों सहित लगभग 436 की उपस्थिति रही,  जिन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस कार्यक्रम के जरिये यातायात संबंधी महत्वपूर्ण नियमो, कानूनों सहित अपने कई शंका सवालों का समाधान व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस ऑनलाइन मीटिंग में शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी  आर.पी.आदित्य, सहायक संचालक शिक्षा  कमल किशोर स्वर्णकार, डीएमसी श्री रमेश देवांगन व तकनीकी सहायक के रूप में एपीसी  भुवनेश्वर पटेल उपस्थित थे।

क्या थे बच्चों के सवाल
ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने यातायात संबंधी कई सवाल किये। छात्र किशन कुमार खडिय़ा, कुमारी कुसुम व अन्य कई छात्र-छात्राओं ने उपस्थित न्यायधीशों से कई सवाल पूछे। ओव्हर लोड ट्रक, नाबालिग बच्चों द्वारा ड्राइविंग, लाइसेंस, दुर्घटना, गाड़ी का बीमा इसकी अनिवार्यता व लाभ, सड़क पर बने दुर्घटना जन्य बड़े गड्ढो के संबंध में कानूनी शिकायत कहां और कैसे की जा सकती है आदि। बच्चों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए माननीय न्यायधीशों द्वारा छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई कि सड़क पर बने दुर्घटना जन्य गड्ढों संबंधी शिकायत करने हेतु सड़क के आसपास रहने वालों व गुजरने वाले लोगों के हस्ताक्षरित आवेदन कलेक्टर व जिला विधिक प्राधिकरण के पास करने पर 10 दिन के भीतर शिकायत आवेदन का जवाब व समाधान प्राप्त होगा।

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