खरसिया के अतिरिक्त समस्त नगरीय निकायों में होगा लागू
रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 30 अगस्त मध्य रात्रि तक घोषित कंटेनमेंट जोन हुआ समाप्त
कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोविड-19 के संभाव्य प्रचार के नियंत्रण हेतु आदेश जारी कर रायगढ़ नगर निगम सीमा क्षेत्र में 30 अगस्त 2020 की रात्रि 11.59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, उसे समाप्त किया गया है। साथ ही 18 अगस्त को जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट/बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ) की जा सकेगी। उक्त निर्देश खरसिया नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ जिले के समस्त नगरीय निकायों में लागू होगा।
परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉ खरसिया नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगी –
उल्लेखित नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्षा, ई-रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवाएं सशर्त संचालित की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कान्टेक्ट टे्रसिंग हेतु स्वेच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि टे्रवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करे। आवागमन स्थलों जैसे:- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंर्तराज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रियों से कान्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा करें।
विभिन्न गतिविधियों के लिये निर्धारित समय-
सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक सशर्त अनुमति होगी, किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त प्रात: 06:00 बजे से प्रात: 10:00 बजे तक सायं 05 बजे से रात्रि 07 बजे की जा सकेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रात: 06.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की अनुमति होगी। अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें 24&7 संचालित की जा सकेगी। किन्तु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दवाई दुकानें प्रतिदिन प्रात: 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
सभी बार, रिसार्ट, डिस्कोथीक बंद रहेंगी। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। समस्त स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समुह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक / राजनैतिक /खेलकूद /मनोरंजन /शैक्षणिक /सांस्कृतिक /धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो। शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना उद्योग प्रबंधन की जिम्मेेदारी होगी।
उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम क्षेत्र रायगढ़ में आयुक्त नगर निगम एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय-
दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें। 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें। जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इक_ा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा। होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस सेवायें संचालित रहेंगी। मण्डी पूर्व समयानुसार संचालित रहेंगी।
सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते
सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इक_ा न होने दिया जाये। सोशल डिस्टेसिंग/ फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। वर्क फार्म होम को बढ़ावा दिया जावे। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
कार्यालयीन आदेश दिनांक 20-08-2020 द्वारा दिनांक 25-09-2020 तक जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर संचालित समस्त औद्योगिक इकाईयों सहित सेवा एवं व्यवसायिक इकाईयों में अन्य राज्यों/केन्द्र प्रसासित क्षेत्रों से नहीं बुलाने (प्रतिबंधित किया गया है) बाबत् आदेश जारी किये गये है किन्तु विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन की अनुमति से की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी व्यक्तियों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटीन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। होम क्वारेंटीन का उल्लंघन पाये जाने पर एफ.आई.आर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी। यह आदेश दिनांक 30 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से प्रभावशील होगा।