- कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामूहिक होली मिलन पर पाबंदी।
- जिले के सभी पर्यटन स्थल आगामी आदेश तक के लिये पूरी तरह बंद।
- हर तरह के सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और खेल आयोजन प्रतिबंधित।
- दो-पहिया में दो और चार पहिया में चार लोगों की ही अनुमति।
- डीजे नंगाड़ा जैसे सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा।
- शादी, दाह-संस्कार, दशगात्र जैसे आयोजनों में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति।
- धार्मिक स्थलों में सामूहिक पूजन आराधना नमाज़ अरदास की अनुमति नही।
- दूसरे राज्यों से रायगढ़ जिले में आने वालों को 7 दिनों तक रहना होगा क्वारेन्टीन।
- सभा धरना रैली जैसे सभी आयोजनों को अगले आदेश तक अनुमति नही।
- पूरे जिले में अगले आदेश तक धारा 144 प्रभावशील की गई।
- सार्वजनिक जगहों में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।
- कोविड सेंपल देने के बाद रिपोर्ट आते तक होम आईसोलेशन अनिवार्य।
- जिस एरिया से कोविड पाॅज़ीटिव केसेज़ आते हैं उसे किया जायेगा कंटेनमेंट।



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