छत्तीसगढ़रायगढ़

होली त्यौहार को लेकर रायगढ़ जिले में कलेक्टर ने जारी की गाईड लाईन

  1. कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामूहिक होली मिलन पर पाबंदी।
  2. जिले के सभी पर्यटन स्थल आगामी आदेश तक के लिये पूरी तरह बंद।
  3. हर तरह के सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और खेल आयोजन प्रतिबंधित।
  4. दो-पहिया में दो और चार पहिया में चार लोगों की ही अनुमति।
  5. डीजे नंगाड़ा जैसे सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा।
  6. शादी, दाह-संस्कार, दशगात्र जैसे आयोजनों में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति।
  7. धार्मिक स्थलों में सामूहिक पूजन आराधना नमाज़ अरदास की अनुमति नही।
  8. दूसरे राज्यों से रायगढ़ जिले में आने वालों को 7 दिनों तक रहना होगा क्वारेन्टीन।
  9. सभा धरना रैली जैसे सभी आयोजनों को अगले आदेश तक अनुमति नही।
  10. पूरे जिले में अगले आदेश तक धारा 144 प्रभावशील की गई।
  11. सार्वजनिक जगहों में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।
  12. कोविड सेंपल देने के बाद रिपोर्ट आते तक होम आईसोलेशन अनिवार्य।
  13. जिस एरिया से कोविड पाॅज़ीटिव केसेज़ आते हैं उसे किया जायेगा कंटेनमेंट।

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