छत्तीसगढ़रायगढ़

महिला द्वारा उसके पति,ससुर, सास, के विरूद्ध दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने के संबंध में लिखित रिपोर्ट दर्ज

रायगढ़ । आज दिनांक 11.01.2021 को थाना कोतवाली में महिला द्वारा उसके पति आशीष मेहर, ससुर शत्रुघन मेहर, सास सकुंतला मेहरा तथा हिमांशु मेहर के विरूद्ध दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने के संबंध में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है ।

रिपोर्टकर्ता बताई कि दिनांक 16.02.2020 को सामाजिक रीति रिवाज से शत्रुघन मेहर के सुपुत्र आशीष मेहर से विवाह हुआ है । विवाह के समय माता-पिता के द्वारा स्त्री धन के रूप में सोने के गले का हार, कान की बाली, मांग टीका, अंगूठी तथा अन्य सोने चांदी के जेवर घरेलु सामग्री बर्तन वगैरह तथा नगद 1,00,000 रू दिये थे । विवाह के कुछ दिनों बाद ही अहसास हुआ कि पति दूर होने की कोशिश कर रहे है । तब कारण जानने की कोशिश की तो सास सकूंतला मेहर व ससुर शत्रुघन मेहर, हिमांशु मेहर बोले कि दहेज में कुछ नहीं मिला है ‌। इसी कारण तुम्हारा पति तुमसे नाराज है । उसी दिन अपने माता-पिता को बताई तो ससुराल में टीवी, फीज, वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन, मिक्सी, आयरन वगैरह पहुंचा दिये । उसके बावजूद ससुरालवाले सामानों को अच्छी क्वालिटी की नहीं है कहकर ताने देते और रूखा व्यवहार करते । तब सामाजिक मीटिंग बुलाये थे, मीटिंग में ही ससुरालवाले धक्का मुक्की किये और घर से निकाल दिये । तब से मायके में रह रही हूं , कई बार पति व ससुराल पक्ष से बातचीत करना चाहा परंतु वे लोग ज्यादा दहेज की लालच में किसी अन्य से आशीष का विवाह कराना चाहते हैं । पीड़िता के आवेदन पर उसके ससुराल पक्ष पर धारा 498-ए,34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!