खरसिया पुलिस ने01 से 12 दिसंबर 2024 के बीच सार्वजनिक जगह शराब पीने वालों 33 पर36च(1) की कार्यवाही…
खरसिया। स्थानीय पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एक विशेष अभियान चलाया। 1 से 12 दिसंबर 2024 के बीच चलाए गए इस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर गश्त करते हुए कई मामलों में कार्यवाही की।
पुलिस सूत्रों के अनुसार,सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के कारण क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा होने से कानून-व्यवस्था की समस्या बढ़ने की आशंकाएं रहती है। इसको देखते हुए पुलिस ने होटल, ढाबों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हंगामा करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
इस अभियान के तहत दिलीप कुमार प्रजापति अहिश अगरिया रोहित अगरिया उग्रमनी तिवारी गजेंद्र कुमार साहू तुलाराम सिदार मानसिंह साहू राजेश यादव ईश्वर भारद्वाज रमेश राठौर लखन सिंह ठाकुर दानिश खान ईश्वर सांवरिया प्रियेश यादव जितेश गिरी गोस्वामी प्रताप सिंह विकास महादेवा सरोज बंजारे सन्याशी महाराणा मोहित राम पटेल पुनि राम कुम्हार दयानंद कुमार यादव कोमल प्रसाद कुर्रे सत्यनारायण राठौर जयप्रकाश केसरवानी संतु राम चौहान रोहित कुमार राठौर इंद्रजीत वर्मा पृथ्वीराज चौहान मरहरण श्रीवास रामकृष्ण केंवट धनेश्वर डनसेना का कृत्य धारा 36 (च) (1) आब. अधि. के अतंर्गत पाये जाने पर को गिर0 किया गया । मामला जमानतीय जुर्म होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। बाद कार्यवाही के हमराह स्टाफ मय जप्ती माल के थाना आकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
कुल 33 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों से शराब की बोतलें, गिलास और अन्य सामग्री जब्त की। इन पर जुर्माना लगाया गया और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसी गतिविधि पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यह अभियान समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्यवाही की जा सके।
कानून के जानकार बताते हैं कि
सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना कानूनन अपराध है. इस पर जुर्माना और जेल हो सकती है:
- सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
- अगर शराब पीकर उपद्रव किया जाए, तो तीन महीने की जेल हो सकती है.
- शराब पीकर गाड़ी चलाना भी अपराध है. इसके लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना और जेल हो सकती है.
- शराब की दुकान परिसर में शराब पीने पर भारी जुर्माना हो सकता है. दुकान संचालक भी जेल जा सकता है.
- पुलिस अधिकारी के अनुरोध को मानने से इनकार करना भी जुर्माना या गिरफ्तारी का कारण बन सकता है.
सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पुलिस धारा 68 के तहत मामला दर्ज करती है. इस धारा के तहत आरोपी पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत आरोपी को ज़मानत नहीं देकर हवालात में रख सकती है.
खरसिया पुलिस का यह कदम क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके लिए स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस के इस कदम की सराहना की है।