खरसियाछत्तीसगढ़रायगढ़

टांगी वृद्ध व्यक्ति पर टांगी से घातक चोट पहुंचाने वाले आरोपी पर लगाई गई संगीन धाराएं

जबरन रूपये की मांग कर रहा था आरोपी, भूपदेवपुर पुलिस गिरफ्तार कर भेजी रिमांड पर

रायगढ़ । थाना भूपदेवपुर अन्तर्गत ग्राम – जबलपुर में रहने वाला 70 वर्षीय विशाल डनसेना, पिता – स्व. त्रिलोचन डनसेना दिनांक 22.04.2021 के रात्रि थाना भूपदेवपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि गांव का महेश पटैल टांगी लेकर शाम को घर आया और बैल को मारपीट किये हो कहकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये टांगी से दाहिने पैर के जांघ में माकर चोट पहुंचाया है ।

रिपोर्ट पर थाना भूपदेवपुर मे अपराध क्रमांक 81/21 धारा 294, 506, 323 भादवि का अपराध आरोपी के विरूद्ध कायम कर आहत का मुलाहिजा कराया गया । मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 326, 327 भादवि जोड़ी गई ।

विवेचना दरम्यान गवाहों ने बताया कि आरोपी महेश पटैल पिता दौलत राम पटैल उम्र 37 वर्ष निवासी जबलपुर थाना भूपदेवपुर पैसे वसूलने की खातिर जबरन झगड़ा विवाद कर वृद्ध को मारपीट कर चोट पहुंचाया है ।

भूपदेवपुर पुलिस द्वारा आरोपी को आज दिनांक 27.04.2021 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । टीआई उत्तम साहू के निर्देशन पर प्रकरण की विवेचना ASI गंगाराम भगत द्वारा की जा रही है ।

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