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सुम्मत राम साहु निरीक्षक के बेहतर विवेचना से हत्या के दोषी को विद्वान न्ययाधीश ने आजीवन कारावास की सजा…

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

रायगढ़।21 माह पूर्व एक ईट व्यवसायी को मौत के घाट उतारने की घटना में आरोपी पर हत्या का अपराध सिद्ध होने पर रायगढ़ न्यायालय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी सुम्मत राम साहु को सुचना मिला की खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम जामझोर में निवासी मृतक हरीलाल प्रजापति व आरोपी जयलाल प्रजापति ईंट बनाकर बेचने का काम करते थे जिससे इनके बीच रकम को लेकर विवाद चल रहा था।

बताया जाता है कि 21 जनवरी 2022 को ईट लेने आए ग्राहक को मृतक हरिलाल ने ईट लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद लगभग 11 बजे आरोपी जयलाल प्रजापति आवेश में आकर विवाद करते हुए बांस के डंडे से मृतक हरीलाल पर हमला कर दिया, जिससे सिर व बदन में गंभीर चोट आई। घटना के उपरांत हरीलाल को खरसिया सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर डाक्टरों ने रायगढ़ अस्पताल बेहतर उपचार के भेजा गया। रायगढ़ में भी उसकी स्थिति पर काबू नहीं पाने पर उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। इस बीच हरीलाल की पत्नी सुमन की रिपोर्ट पर तत्कालीन थाना प्रभारी सुम्मत राम साहु ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपीगण के खिलाफ भादवि की धारा 294, 506, 323 व 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। बताया जाता है कि इस बीच उपचार के दौरान हरीलाल प्रजापति की रायपुर अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी जयलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां रायगढ़ न्यायलय में चले इस मामले में जयलाल पर हत्या का अपराध सिद्ध होने पर सत्र न्यायधीश अरबिंद कुमार सिन्हा ने गुरुवार इस मामले में फैसला सुनाते हुए जयलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे एक हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मामले की बेहतर विवेचना निरीक्षक सुम्मत राम साहु ने किया गया था जिसे आरोपी को आजीवन कारावास का सजा हुआ।मामले की पैरवी राज्य शासन की ओर से लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने की है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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