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मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों के मध्य हुआ कार्य विभाजन… कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में संशोधन करते हुए जिला मुख्यालय में पदस्थ/ कार्यरत अधिकारियों के मध्य कार्यसंपादित करने हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त हेतु कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ अबिनाश मिश्रा को जिन मामलों में शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अंतिम निराकरण के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है, को छोड़कर निम्नांकित शाखाओं व विभागों के नस्तियों को परीक्षण उपरांत कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण तथा विकलांग एवं पुनर्वास, जिला साक्षरता, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सीएसएसडीएम, जीवन दीप समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, रेडक्रास, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नस्तियां, पर्यवेक्षी प्राधिकारी, क्लिीनिकल स्थापना पंजीयन एवं लायसेेंसिंग प्राधिकारी रायगढ़, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशु चिकित्सा, दुग्ध डेयरी एवं रेशम विभाग, 20 सूत्रीय एवं 15 सूत्रीय/विकास शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ सुश्री संतन देवी जांगड़े को दांडिक के तहत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ संपूर्ण जिला, लायसेंस शाखा (शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण का संपूर्ण अधिकारी), राजस्व के तहत जिले के रायगढ़, पुसौर, लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ तहसील के छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण (धारा 165 को छोड़कर), नगरीय निकाय (नगर पालिका अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण रायगढ़, पुसौर, लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ तहसील), संपूर्ण जिले के अवैध खनिज उत्पादन/परिवहन के प्रकरणों का पंजीकरण एवं निर्वतन, रायगढ़ जिले के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के समस्त प्रकरण, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अधिकारी एवं विशेष विवाह अधिकारी। विविध अंतर्गत जनसूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रभारी अधिकारी के तह यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, जिला परिवहन, उद्योग, पर्यावरण, श्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आबकारी विभाग, खाद्य शाखा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन्यवासी (वनल अधिकारों का मान्यता)अधिनियम। उनके द्वारा जिन शाखाओं की नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करेंगे (जिन मामलों में कलेक्टर के अधिकारी प्रत्यायोजित है वे सभी नस्तियां कलेक्टर को ही प्रस्तुत होंगी)। जिनमें शासकीय कर्मचारियों के लिए उत्तराधिकारी/संरक्षण प्रमाण जारी करना। वित्त स्थापना एवं भू-अभिलेख स्थापना के जिला कार्यालय स्तर के राजस्व निरीक्षक, पटवारी, सहायक ग्रेड-2 सहायक ग्रेड-3, स्टेनोग्राफर/स्टेनोटायपिस्ट/वाहन चालक व भृत्य/चैनमेन का वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ता देयक, औषधि देयक एवं सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृति। जिला प्रशासन राजस्व स्थापना एवं भू-अभिलेख स्थापना ग्रेड-3, के जिला कार्यालय स्तर के राजस्व निरीक्षक, पटवारी, सहायक ग्रेड-2 सहायक स्टेनोग्राफर/ स्टेनोटायपिस्ट/वाहन चालक व भृत्य/चैनमेन के सामान्य भविष्य निधि/ विभागीय भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति/विशेष परिस्थिति में अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति। जिला प्रशासन राजस्व स्थापना एवं भू-अभिलेख स्थापना अंतर्गत जिला स्तर के सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार /अधीक्षक/ सहायक अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, स्टेनोग्राफर/ स्टेनोटायपिस्ट /वाहन चालक व भृत्य/् चैनमेन के परिवार कल्याण निधि/समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भुगतान एवं अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति। जिला प्रशासन राजस्व स्थापना एवं भू-अभिलेख स्थापना अंतर्गत जिला स्तर के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि का अंतिम भुगतान की स्वीकृति/ वाहन / भू-खण्ड क्रय एवं उच्च शिक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कलेक्टर की अनुमति आवश्यक हो। शासन के नियमों व निर्देशों के अनुरूप जिला कार्यालय वित्त स्थापना एवं भू-अभिलेख स्थापना के दूरभाष, विद्युत, पीओएल एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति, वित्त-स्थापना एवं भू-अभिलेख स्थापना अंतर्गत छ.ग.वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रूपये 50 हजार तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय के स्वीकृति के अधिकारी, लोक सभा, राज्य सभा, विधानसभा के उत्तर समय पर भिजवाना (नोडल अधिकारी) बनाया गया है।

आयुक्त नगर पालिक निगम संबित मिश्रा को परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण रायगढ़ का प्रभारी दिया गया है।
अपर कलेक्टर रायगढ़ राजीव कुमार पाण्डेय को राजस्व विभाग अंतर्गत जिले के घरघोड़ा, तमनार एवं खरसिया तहसील के छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत् प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण (धारा 165 को छोड़कर),नगरीय निकाय (नगर पालिका अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण घरघोड़ा, तमनार एवं खरसिया तहसील), नजूल पट्टों का नवीनीकरण व नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियों में जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हों अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण। संजीवनी कोष के प्रकरणों में भाग दो पर कलेक्टर की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत, किराया औचित्य निर्धारण, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र जारी करना, ऋण भारमुक्त प्रमाण-पत्र जारी करना, विविध-जिला विभागीय जांच अधिकारी रायगढ़। विविध-जिला विभागीय जांच अधिकारी रायगढ़,
प्रभारी अधिकारी-भू-अर्जन शाखा, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें/परिसमापक केन्द्रीय सहकारी बैंक रायगढ़, छ.ग.साहूकारी अधिनियम 1934, शासकीय आवास गृह आबंटन विभाग, जिला योजना एवं सांख्यिकी जल संसाधन विभाग एवं केलो परियोजना, लोक सुराज/ग्राम सुराज/विकास यात्रा, जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर, तकनीकी शिक्षा/ उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग/ सेतु निर्माण/राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

संयुक्त कलेक्टर सुश्री ऋषा ठाकुर को कुपोषित मुक्ति एवं बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ अभियान के समस्त कार्य के लिए नोडल अधिकारी बनाये गये है। इसी तरत प्रभारी अधिकारी के रूप में वित्त-स्थापना/लेखा शाखा, वित्त स्थापना/लेखा शाखा, जिला कार्यालय रायगढ़ के समस्त देयकों पर हस्ताक्षर एवं आहरण एवं संवितरण (एसआर 125 के अंतर्गत), भू-अभिलेख शाखा/परिवर्तित शाखा/आबादी शाखा, भू-अभिलेखा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय रायगढ़ के समस्त देयकों पर हस्ताक्षर एवं आहरण एवं संवितरण (एसआर 125 के अंतर्गत), तम्बाकू उत्पादन अधिनियम 2003, जिला कोषालय तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

संयुक्त कलेक्टर मनीष कुमार मिश्रा को जिला जनगणना अधिकारी रायगढ़, वक्फ सर्वेक्षण के अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी बनाये गये है। साथ ही विभिन्न संगठनों, संघों के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगणों अथवा शासन को संबोधित ज्ञापन प्राप्त करना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य, स्थानीय, मण्डी निर्वाचन)का प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह विभिन्न बैठकों की जानकारी एकत्रित कर समय पर तैयार कराना, रीडर शाखा, राजस्व मोहर्रिर, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, ट्रस्ट, सत्यप्रतिलिपि एवं सत्यापन, शपथ पत्र का सत्यापन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, खेल एवं युवा कल्याण, नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय, नापतौल विभाग, बंधक श्रमिक, जिला पंजीयक शाखा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
संयुक्त कलेक्टर श्री धनीराम रात्रे को समय-सीमा के अंतर्गत प्राप्त पत्रों के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही शिकायत एवं सर्तकता शाखा एवं जनसामान्य निवारण शिविर, छ.ग.राज्य मानव अधिकारी आयोग, छ.ग.राज्य सूचना आयोग, छ.ग.लोक आयोग, छ.ग.राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, छ.ग.राज्य महिला आयोग, छ.ग.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग, छ.ग.राज्य बाल अधिकार संरक्षण, आयोग एवं अन्य आयोग से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी, अधीक्षक शाखा/स्टेनो शाखा, राजस्व लेखापाल शाखा/राहत व बाढ़ एवं आपदा नियंत्रण, सहायक अधीक्षक (सामान्य/राजस्व) शाखा, जिला नजरात शाखा, चक्रधर समारोह, मुख्यमंत्री सहायता कोष, अनुदान राशि के चेक में हस्ताक्षर हेतु नोडल अधिकारी का प्रभार दिया गया है।

डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर को नजूल अधिकारी-2, रायगढ़, जिला जनसूचना अधिकारी, जिले में आयोजित समस्त परीक्षा के नोडल अधिकारी, छ.ग.नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना)अधिनियम, 1984 एवं 1998 के तहत पट्टा धारकों का सर्वे, व्यवस्थापना, फ्री-होल्ड करने के लिए रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र हेतु प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। साथ ही अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा, राज्योत्सव, मुख्यमंत्री घोषणा/प्रभारी मंत्री घोषणा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा, मुख्यमंत्री कार्यालय निवास, सचिवालय व राजभवन तथा सांसदों, विधायकों से प्राप्त पत्रों के मॉनिटरिंग, वरिष्ठ लिपिक शाखा/अल्प संख्यक कल्याण, सड़क दुर्घटना (ज्ञात वाहन/अज्ञात वाहन), जनसंवाद/पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी एवं साप्ताहिक मॉनिटरिंग कार्य का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

डिप्टी कलेक्टर रमेश कुमार मोर को नजूल अधिकारी-1 रायगढ़, न्यायिक लिपिक/ एस.डब्ल्यू/चिटफंड शाखा, छ.ग.निक्षेपक संरक्षण अधिनियम 2005, अल्प बचत शाखा, जेल/होमगार्ड, जिला पुरातत्व/संस्कृति एवं पर्यटन शाखा/अ.अ.उ.लि./सोलेशियम फण्ड, व्यवहारवाद शाखा, कोविड-19 अस्पतालों की जांच एवं व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी तथा कोविड-19 टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है।

डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ (परि.) गगन शर्मा को अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़, जिला सत्कार अधिकारी रायगढ़, सिटी मजिस्ट्रेट रायगढ़ (रायगढ़ नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना/चौकी) का प्रभार दिया गया है। साथ ही सीएसआर शाखा, डीएमएफ शाखा के नोडल अधिकारी बनाये गये है।

उक्त समस्त अधिकारी को अपने मिले प्रभार के साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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