दिशा-निर्देश भी किया गया है जारी
रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अतिविशिष्ट सुविधाओं पर आधारित निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु प्रतिदिन के आधार पर दर का निर्धारण किया है। जिसके अंतर्गत रायगढ़ में एनएबीएच से मान्यता प्राप्त अस्पताल में मध्यम बीमारी हेतु 6200 रुपये, गंभीर बीमारी हेतु 12 हजार रुपये, अति गंभीर बीमारी हेतु 17 हजार रुपये दर निर्धारित किया है। एनएबीएच से गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में मध्यम बीमारी हेतु 6200 रुपये, गंभीर बीमारी हेतु 10 हजार रुपये, अति गंभीर बीमारी हेतु 14 हजार रुपये दर निर्धारित किया है।
शासन के आदेशानुसार डायग्नोसिस हेतु आयुष्मान भारत एवं डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत आईपीडी हेतु निर्धारित दरों अनुसार ही शुल्क लिया जायेगा तथा जहां यह योजना लागू नहीं है उन निजी चिकित्सालयों में इस हेतु सीजीएचएस दरों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा। दवाईयों का मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार ही लिया जायेगा। अस्पतालों के द्वारा चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकीय स्टॉफ के लिये क्वारेंटीन के संबंध में राज्य शासन के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग तथा आईसीएमआर द्वारा जारी गाईड लाईन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है, उक्त नियमों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 मरीजों के इलाज में होने वाले व्यय का वहन मरीज द्वारा स्वयं किया जाएगा। शासन का यह आदेश एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट, 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत जारी किये जा रहे है, इस आदेश का उल्लंघन उक्त अधिनियमों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।