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सहारा इंडिया को पैसा जमा करने 10 दिनों का अल्टीमेटम, कलेक्टर ने रायगढ़ के सेक्टर मैनेजर को लिखा पत्र, भुगतान नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी…

उपभोक्ता फोरम में भी सहारा इंडिया के खिलाफ सैकड़ों मामले चल रहे हैं। दर्जनों मामलों में फोरम ने सहारा इंडिया सेवा में कमी का दोषी करार देते हुए संबंधितों के खातों में मय ब्याज राशि जमा करने के आदेश दे चुका है। बावजूद इसके अब तक किसी भी जमाकर्ता के खाते में राशि नहीं मिल सकी है। इस स्थिति में अब जिला प्रशासन की ओर से सहारा इंडिया के अधिकारियों को पैसे जमा करने के लिए अंतिम अल्टीमेटम जारी किया गया है। विगत दिनों कलेक्टर की ओर से सहारा इंडिया के रायगढ़ स्थित शाखा प्रबंधक-सेक्टर मैनेजर को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि सहारा इंडिया व सहारा इंडिया के अनुशांगिक संस्थाओं-सहारा क्रेडिट, कोआपरेटिव सोसायटी, सहारा क्यू शॉप, सहारा स्टार, सहारा कामर्शियल आदि में जिले के जमाकर्ताओं द्वारा विभिन्न जमा योजनाओं में करोड़ों रुपये जमा किये हैं। जमा राशि की परिपक्वता पूर्ण होने के बावजूद भी राशि का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी आवेदन मिले हैं ।

कई बार पत्रों के माध्यम से संबंधितों को भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था जानबुझकर परिपक्वता राशि का भुगतान जमाकर्ताओं को नहीं कर रहा है जो कि धोखाधड़ी व वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने सहारा इंडिया व उससे संबंधित सोसायटियों के जमाकर्ताओं के नाम ,मोबाइल नंबर ,जमा राशि , खाता नंबर ,परिपक्वता राशि संबंधित सारी सूची पुनः भेजते हुए 10 दिनों के भीतर परिवक्वता राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही समय सीमा में भुगतान न होने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। विदित हो कि इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से सहारा इंडिया को 27 करोड़ रुपये का तो पुलिस प्रशासन की ओर से 8.53 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा जा चुका है।

फोरम दे चुका गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश
यहां यह बताना जरूरी होगा कि विगत 18 जुलाई को ऐसे ही एक मामले में श्रीमती कंचन अग्रवाल केस में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने पुलिस अधीक्षक रायपुर , पुलिस आयुक्त लखनऊ और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को भी सहारा इंडिया के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दे चुका है । फोरम में इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को रखी गई है ।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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