छत्तीसगढ़रायगढ़

नगर निगम ने की अवैध रूप से खुले दुकानदारों पर एफ आई आर

रायगढ़ जिला कलेक्टर के निर्देशन में नगर निगम रायगढ़ के आयुक्त ने कोविड 19 के तहत शहर में अवैध रूप से खुले हुए दुकानों के सघन जांच में कई दुकानों को खुला पाया जिन पर एफ आई आर की कार्यवाही कर शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने निर्देश दिया ।
ज्ञात हो कि  कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने शहर में अवैध रूप से खुल रहे दुकानों को कोविड 19 के अंतर्गत सघन निरीक्षण किया जिसमें संजय मार्केट संचालक चिंतामणि चौहान( अंशिका गारमेंट्स)संचालक संजय देवांगन (अनाम गारमेंट्स),संचालक चैतन्य देवांगन(चैतन्य गारमेंट्स)एवम संचालक रामविलास अग्रवाल(,गणपति ट्रेडर्स जूटमिल), दादू हार्डवेयर संचालक आलोक बंसल टीवी टावर छोटे अतरमूड़ा
 के दुकान को खुला पाया जिनपर एफ आई आर करते हुए कार्यवाही की गई।
वर्तमान स्थिति में पूरे देश प्रदेश व रायगढ़ जिले में कोविड-19 पुराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 11989 /न्याय. ली./कोरोना सेल 2020 दिनांक 13/ 8/ 2020 व आदेश क्रमांक 12357 /न्याय.ली./कोरोना सेल 2020 दिनांक 22/8/2020 के अनुसार जीवन यापन हेतु आवश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री आदि वस्तुओं का ही व्यापार किया जा सकता है दिनांक 25/8/ 2020 के प्रातः 10:45 बजे निगम के प्रभारी राजस्व अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के साथ जांच करने पर संजय कांप्लेक्स एवम उड़ीसा रोड पार्क सिटी के सामने गणपति ट्रेडर्स द्वारा दुकान खोल कर बिना मास्क लगाए व ग्राहकों को दुकान के अंदर से बिना दूरी बनाए व्यवसाय करते मिले जिसे कोरोना वायरस होने की संभावना परिलक्षित हुई,
संचालकों के विरुद्ध धारा 154 द. प्र. सं. अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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