
वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत
रायगढ़ । रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के तहत दो लोगों की असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन में एसडीएम रायगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सराईभद्दर छातामुड़ा तहसील पुसौर के अरबाज अली की 8 नवम्बर 2019 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता अजमत अली को 4 लाख रुपये तथा पंजरी प्लांट रायगढ़ के संतोष यादव की 24 अगस्त 2018 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सेवती यादव को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।




