छत्तीसगढ़

महिला के आग लगाकर फौत के मामले में, पति पर उत्प्रेरण का अपराध दर्ज

आरोपी बीमार पत्नी को बार-बार देता था ताने

थाना सिटी कोतवाली में कायम मर्ग क्रमांक 100/20 धारा 174 जा.फौ. में मृतिका बद्रिका श्रीवास पति रामकुमार श्रीवास उम्र 28 साल सा.फरसवानी थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा (छ0ग) हाल मुकान लाखा थाना सिटी कोतवाली रायगढ की मृत्यु आग से जलने से होने की सूचना पर मृतिका के भाई अजय कुमार श्रीवास पिता श्यामतानाथ श्रीवास निवासी लाखा के रिपोर्ट पर कायम किया गया था ।

मर्ग की प्रथम जांच पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी रायगढ द्वारा की गई है । पुलिस की जांच, गवाहों के कथन में पाया गया कि बद्रिका श्रीवास पिछले 03 वर्षों से एक बीमारी से ग्रसित थी जिसका ईलाज चल रहा था ।

बिमारी होने के कारण कभी-कभी खाना नहीं बनाती तो उसका पति रामकुमार श्रीवास नराज हो जाता और उसे “ मर जाओ ” कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता था जिससे तगं आकर दिनांक 09.08.20 को 10-30 बजे बद्रिका स्वयं अपने शरीर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर जलकर आत्महत्या कर ली । मर्ग जांच पर मृतिका के पति के विरूद्ध अप.क्र. 573/2020 धारा 306 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

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