छत्तीसगढ़रायगढ़

रायगढ़ कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु किया आदेश जारी

नगरीय सीमा क्षेत्र रायगढ़, सरिया एवं धरमजयगढ़ में 16 से 23 अगस्त तक दवाई दुकानों का संचालन होगा प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक

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रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु आदेश जारी कर रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये दिनांक 16 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 23 अगस्त 2020 रात्रि 11.59 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।

जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्र रायगढ़ नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ क्षेत्रों में दवाई दुकानें प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक सोशल डिस्टेंस/फिजीकल डिस्टेंस का पालन करते हुये तथा अस्पताल परिसर स्थित मेडिकल दुकानों को 24 घंटे संचालन करने की अनुमति रहेगी। शेष शर्ते/निर्देश यथावत रहेंगे।

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