सिंचाई विभाग में 400 इंजीनियरों की भर्ती, महिलाओं-बच्चों को गर्म भोजन…

![]()
रायपुर-जल संसाधन विभाग में 400 सब इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के दौरान जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बंद पर भी महिलाओं-बच्चों को समय पर गर्म भोजन दिया जाए। उन्होंने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए।सीएम ने कहा कि गन्ने और मक्के से एथेनाल बनाने के लिए प्लांट तैयार करने का काम तेज किया जाए तथा फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हर ब्लॉक में कार्यशाला भी आयोजित किए जाएं। उन्होंने अभियान चलाकर राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से अरवा चावल ही ले रही है, इसलिए उसना की सप्लाई कम की जाए और अरवा किस्मों को प्रोत्साहित किया जाए। कोरोना के कारण प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने फसल विविधिकरण के संबंध में कहा कि कोदो, कुटकी, अरहर, बस्तर में सरसों, जशपुर में बागवानी फसलों तथा मैदा नी इलाकों में दूसरी फसल लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। बेमेतरा जिले में गन्ना, बलरामपुर, बस्तर, जांजगीर, महासमुंद और धमतरी जिले में मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम ने बेमेतरा और राजनांदगांव के गंडई क्षेत्र में कोदो की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं।14 हजार हेक्टेयर से भी ज्यादा में दूसरी फसलेंअफसरों ने बताया कि किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसलों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के कारण इस साल 14 हजार 864 हेक्टेयर में धान के बदले सुगंधित धान, गन्ना, तुअर, फोर्टिफाइड धान, मक्का, कोदो, उड़द, केला और सोयाबीन के लिए किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें कवर्धा जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसी तरह मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को सवा करोड़ पौधों का वितरण किया गया है। इसके तहत 987 क्षेत्रों में 2254 एकड़ में 5 लाख 30 हजार से अधिक पौधे लगाए गए हैं।वेब पोर्टल से घर बैठे मकान बनाने की अनुमतिसीएम बघेल ने बुधवार को सीएम हाउस में वेब पोर्टल लांच किया। इस वेब पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन मकान बनाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए अब जनता को निकायों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम की अध्यक्षता में बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन 2016 अधिनियम 2022 को पुनः लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती नियमों में संशोधन कर पार्किंग आदि विषयों में छूट प्रदान कर नियमितिकरण का निर्णय लिया गया है। बताया गया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों के बाहर एवं निवेश क्षेत्र में 500 वर्गमीटर तक के प्लाटों पर मकान बनाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब आवेदक को ऑनलाइन आवेदन जमा कर प्रोसेसिंग फीस एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। कम्प्यूटर द्वारा मानचित्र का भूमि नियमों के अनुसार परीक्षण कर तत्काल सैद्धांतिक सहमति जारी की जाएगी। कर्मकार शुल्क जमा करने के बाद स्वीकृति मिल जाएगी।



