लैलूंगा । लैलूंगा पुलिस द्वारा अनावेदक 1- विजय कुमार राठिया पिता अर्जुन राठिया उम्र 45 वर्ष निवासी कुर्रा थाना लैलूंगा 2- सलीम खान पिता सलीम खान उम्र 40 वर्ष निवासी झगरपुर थाना लैलूंगा के विरुद्ध 110 सीआरपीसी का इस्तगासा एसडीएम लैलूंगा के न्यायालय पेश किया गया है । जानकारी के अनुसार आरोपी विजय कुमार राठिया वर्ष का 1995 से मारपीट के कई अपराध में संलग्न रहा है , जिससे उसके गांव में विजय कुमार से दहशत एवं भय व्याप्त होने से समय-समय पर लैलूंगा पुलिस द्वारा अनावेदक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है । इसके बावजूद मारपीट, बलवा जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है । उदंड एवं बदमाश किस्म का आदतन झगड़ालू प्रवृत्ति का देखते हुए लैलूंगा पुलिस द्वारा अनावेदक पर 110 CrPC की कार्यवाही की गई है ।
उसी प्रकार अनावेदक सलीम खान के विरुद्ध 2007 से लगातार शिकायतें प्राप्त हुई है । पूर्व में भी सलीम पर धारा 110 CrPC के तहत कार्यवाही की गई थी । उसके बावजूद वर्ष 2008 में चोरी तथा वर्ष 2020 में पशुक्रूरता के मामले में आरोपी को चालान किया गया है जिसकी गतिविधियां अभी भी अपराधिक किस्म की प्रतीत होने पर पुन: धारा 110 सीआरपीसी की कार्यवाही कर लैलूंगा पुलिस द्वारा एसडीएम लैलूंगा के न्यायालय इस्तगासा पेश किया गया है ।