जिला परिक्रमारायगढ़

30 जून तक रहेगा लॉक डाउन, कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

30 जून तक रहेगा लॉक डाउन, कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

मंदिर व उद्यान खोले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी
Advertisement
Advertisement
जारी एडवायजरी का करना होगा पालनरायगढ़, 7 जून 2020/ भारत सरकार तथा राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी कर दिनांक 01 जून से 30 जून 2020 तक जिले में लॉक डाउन घोषित किया है। 08 जून 2020 से केवल निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी जाती है।सार्वजनिक पार्क / उद्यान प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने की शर्त पर धार्मिक /पूजा स्थल भी संचालित की जा सकेंगी। प्राय: धार्मिक स्थलों में स्थान की कमी एवं श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने के कारण सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन कराये जाने में कठिनाई होती है एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि दिनांक 8 जून 2020 तक समस्त धार्मिक/पूजा संस्थान के प्रबंधक (एसओपी)अनुसार समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा दिनांक 9 जून 2020 को संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा और 10 जून 2020 से धार्मिक/पूजा स्थल खोले जा सकेंगे। कन्टेनमेंट जोन/बफर जोन में उपरोक्त गतिविधियां बंद रहेगी।65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। तद्नुसार धार्मिक/पूजा संस्थान के प्रबंधक श्रद्धालुओं को सलाह देंगे। जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जावे। फेस कवर/ मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे।धार्मिक/ पूजा स्थल में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकेण्ड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेेकेण्ड के लिए) करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। खॉंसते या छींकते समय टिशु पेपर/रूमाल/कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान/डिस्ट्राय किया जाए। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना। थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा। सभी श्रद्धालुओं को Arogya setu app इंस्टाल कर उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

समस्त धार्मिक/पूजा स्थल निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना भी सुनिश्चित करेंगे:-
प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जावे। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। आगंतुको का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इक_ा न किया जावे। स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक/पूजा स्थल पर प्रवेश करने हेतु निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए।
परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिष्चित किया जाए। परिसर के बाहर और भीतर स्थित कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि हमेशा सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करेंगे। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाई जावे। आगंतुकों के लिये अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावे।
प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जावे। लोगों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरो को साबुन और पानी से धोना चाहिए। बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेसिंग /फिजीकल डिस्टेसिंग दूरी बनी रहे।
एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लयूडी के दिशा निर्देश का पालन किया जाए। जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा Relative humidity 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजा हवा एवं Cross Ventilation हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।मूर्ति/पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी सभाएं/मण्डली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुए जहां तक संभव हो, रिकार्ड किये गये भक्ति संगीत/गाने बजाये जा सकते है। गाना बजाने वालो या गायन समूहों को कार्यक्रम करने की अनुमति न दी जावे। परिसर के भीतर लोगो से मिलते-जुलते समय फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित की जावे। धार्मिक/पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई/दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने साथ स्वयं का दरी/चटाई ला सकते है।धार्मिक/पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक/पूजा स्थल द्वारा यदि भोजन बनाने हेतु सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्न दान आदि की व्यवस्था की जा रही है तो ऐसे स्थानों पर फिजीकल डिस्टेसिंग के मानदण्डों का पालन किया जावे। धार्मिक/पूजा स्थल को संक्रमण मुक्त रखने हेतु नियमित रूप से सफाई व्यवस्था/सेनिटाईज किया जावे तथा शौचालय एवं वॉश एरिया की सफाई हेतु विशेष ध्यान रखा जाए।धार्मिक/पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा धार्मिक/पूजा स्थल की नियमित साफ-सफाई एवं Disinfection की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जावे। आगंतुको अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क/दस्ताने के उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।यदि परिसर के भीतर संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो:-
संदिग्ध/संक्रमित व्यक्ति को एक अलग कमरे /जगह में रखकर आईसोलेट किया जावे। जब तक ऐसे व्यक्ति की जांच किसी डॉक्टर द्वारा न कर ली जावे तब तक उस व्यक्ति को मास्क/फेस कवर उपलब्ध कराई जावे। तत्काल निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक)/जिला हेल्पलाईन नंबर पर सूचित किया जावे। नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/उपचार चिकित्सक) द्वारा एक जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तद्नुसार मामले के प्रबंधन उसके संपर्को और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के बारे में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यदि व्यक्ति पॉजीटिव पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर का Sanitization / Disinfection की जावे।
स्पोर्टस क्लबों में केवल बाहरी (आउटडोर) गतिविधियॉं प्रात: 07 बजे से सायं 07 बजे तक संचालित हो सकेंगी। स्पोर्टिग काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी (आउटडोर) खेल गतिविधियॉं प्रात: 07 बजे से सायं 07 बजे तक संचालित हो सकेंगी। रेस्टोरेंट को प्रात: 07 बजे से सायं 07 बजे तक केवल होम डिलेवरी एवं टेक-अवे की अनुमति होगी। रेस्टोंरेट के भीतर बैठकर भोजन/जलपान करना प्रतिबंधित रहेगी।नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की सम्भावना को देखते हुए तथा इससे बचाव एवं सुरक्षा के दृष्टिगत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, गाइड लाईन/एडवायजरी के अनुक्रम मेंं पूर्व में जारी समस्त गतिविधियों के साथ अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की समय व शर्ते पूर्ववत रहेगी।

लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सम्बंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Advertisement
Advertisement
Show More

Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!