छत्तीसगढ़जशपुर

सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जशपुरनगर कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने वर्तमान में कोविड-19 एवं नये वेरिएंट ओमीक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को ध्यान में रखते हुए जिले मे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 एपिडेमिक एक्ट-1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के सामाजिक-धार्मिक आयोजन, रैली, पर्यटन स्थल एवं खेलकुद आदि से संबंधित बृहद् आयोजनों एवं जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश में जिले के अंतर्गत सभी होलसेल दुकाने, जिम, होटल, रेस्टोरेंट स्विमिंग पुल, आडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगंतुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उनका सीमा, नाके पर रेंडम कोरोना जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। विदेश से आने वाले नागरिक अपने आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र, जिला कंट्रोल रूम एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिले के सभी विभाग आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक का आयोजन न करें, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक का आयोजन करें। संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा एवं समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय के अधिकारी राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही की जाए। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्रों में माईक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन निर्मित करना सुनिश्चित करे। जिले में संचालित सभी दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा। नागरिकों की सहायता के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07763-223732 है।
कलेक्टर अग्रवाल ने संबंधित सभी अधिकारियों को उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैै। साथ ही इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा सहित अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगा।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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