अपराधछत्तीसगढ़

मारपीट और डकैती के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास-आर्शीवाद राहटगांवकर

राजनांदगांव ।लगभग 3 साल पहले अंबागढ़ चौकी थाना अंतर्गत बांधाबाजार निवासी भूपेंद्र गुप्ता से मारपीट और लूट था डकैती की वारदात हुई थी। जिस पर तात्कालिक थाना प्रभारी आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए डकैती, लूट और मारपीट के आरोपियों की पतासाजी शुरू की, पतासाजी के बाद 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय के विद्वान न्ययाधीश ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।

मिली जानकारी के अनुसार अप्रेल – मई 2020 के लगभग थाना अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत बांधा बाजार निवासी प्रार्थी गोपेन्द्र गुप्ता सोने चांदी की साप्ताहिक दुकान लगाकर वापस शाम को आ रहे थे। तब उनके साथ 06 लोगो ने मारपीट कर लगभग 12 लाख के सोने चांदी के आभूषणों की डकैती की थी । रिकॉर्ड समय में आरोपियों को पकड़ कर 100% आभूषणों की रिकवरी अंबागढ़ चौकी पुलिस ने की और आरोपियों को गिरफ्तार किया था । जिसका माननीय न्यायालय ADJ श्री थॉमस एक्का के न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया । सभी 06 आरोपियो को डकैती का आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान न्ययाधीश के इस फैसले से जनता में खुशी की लहर के साथ कानून पर भरोसा और बढ़ गया । प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा कर अभियोग पत्र पेश किया गया था।
आरोपियों में मोहम्मद मेहराज आत्मज जानू अंसारी उम्र 22 साल, निवासी सरवनी बिलास मस्जिद के पास, थाना बाबूगढ़ सावनी जिला हापुड़ यूपी, निकित कुमार बिंझारे, 21 साल, आत्मज़ धर्मेंद्र, निवासी सेवताटोला, डोंगरगांव, मोहम्मद रिजवान उम्र 22 साल मोती कॉलोनी हापुड़ उत्तर प्रदेश, सुनील मिश्रा उम्र 27 साल, कारण मिश्रा उम्र 22 साल दोनो निवासी सेवता टोला, डोंगरगांव, मोहम्मद गुलजार उम्र 23 साल निवासी मोती कालोनी, हापुड़, यूपी के है।
ज्ञातव्य है कि 2 माह पूर्व भी ग्राम राजा भानपुरी के डिंपल मर्डर केस में भी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। जिसकी सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने ही कि थी।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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