
रायगढ़। उद्योगों में सुरक्षा लापरवाही के कारण हुए हादसों पर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है। मई 2020 से जून 2021 तक चार प्लांट्स में हुए पांच हादसों में कारखाना अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय ने 8 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें लापरवाही से हादसे के मामलों पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्रकरण दर्ज किए थे।
इसमें पुसौर के पेपर मिल को वह चर्चित हादसा भी है जिसमें टैंक साफ करते वक्त जहरीली गैस के रिसाव से 7 मजदूर घायल हुए थे। जिन उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें सिंघल एनर्जी तराईमाल पर 1.40 लाख, एमएसपी स्टील एंड पावर जामगांव पर दो प्रकरणों में 4.20 लाख, श्याम इस्पात इंडिया गेरवानी पर 1.20 लाख और शक्ति पल्प एंड पेपर तेतला पुसौर पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।




