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नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को भूपदेवपुर पुलिस पाक्सो एक्ट की धाराओं में की गिरफ्तार

बालिका से छेड़खानी का विरोध करने पर दोनों युवक उसकी सहेलियों से किये थे मारपीट

रायगढ़। भूपदेवपुर पुलिस थानाक्षेत्र की नाबालिग बालिका से छेड़खानी और उसकी सहेलियों से मारपीट के मामले में दो आरोपियों को पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है ।

जानकारी के अनुसार दिनांक 04/04/2021 के शाम लगभग 4.00 बजे बालिका अपनी दो सहेलियों के साथ भूपदेवपुर के पास होटल जा रही थी तभी रास्ते में दर्री नहर पार रोड के पास मोटर सायकल में ग्राम दर्री में रहने वाला विद्याधर यादव एवं कोली ऊर्फ विजय यादव पीछे से आकर बालिका के हाथ बांह को पकड़कर छेड़खानी करने लगे, जिसका उसकी दोनों सहेलियां विरोध कर, मना की, तो दोनों लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देकर धक्का-मुक्की कर मारने पीटने की धमकी दिये ।

बालिका की सहेली थाना भूपदेवपुर में दूसरे दिन दिनांक 05.04.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 74/21 धारा 354, 294, 506, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दौरान नाबालिक बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय से कराया गया एवं प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध पाक्सो एक्ट की धारा 08, 12 जोडी गई ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर टीआई उत्तम साहू एवं स्टाफ द्वारा आरोपियों के मिलने के सभी संभावित ठिकानों में दबिश दिया जा रहा था, जिस पर आज उन्हें सफलता मिली । घटना के दोनों आरोपी विद्याधर यादव पिता बरत राम यादव 24 वर्ष एवं कोली ऊर्फ विजय यादव पिता भोगीलाल यादव 26 वर्ष दोनों निवासी ग्राम दर्री थाना भूपदेवपुर जिला रायगढ को आज दिनांक 27/04/2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी पतासाजी एवं गिरफ्तारी में थाना भूपदेवपुर प्रभारी निरीक्षक उत्तम साहू, ASI देवप्रसाद चौहान एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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