छत्तीसगढ़रायगढ़

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क/फेस कवर पहनना होगा जरूरी

दुकानों के संचालन में तय समय व फिजिकल डिस्टेसिंग का करना होगा पालन
उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना, बढ़ाई गई है जुर्माने की राशि
दुकान/प्रतिष्ठान संचालन में निर्देशों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर की जायेगी सील
कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 के प्रचार के रोकथाम हेतु जिले में  मास्क पहनना, सोशल फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना तथा प्रतिष्ठानों को उनके लिये निर्धारित किये समय के पहले अथवा बाद में संचालित नहीं करने जैसे रक्षात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से अपनाने एवं उनका कड़ाई से पालन करने हेतु आदेश जारी किया है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर अधिरोपित किये जाने वाले जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है।

जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।

* कार्यालय/कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
* दो पहिया/चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
* उपरोक्त हेतु डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। फेस कवर/मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कंवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढंका हो। कपड़े का मास्क, फेस कवर, गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का पुन: प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किये जाने बिना न किया जाये।
* सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।
* होम क्वारेंटीन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेंटीन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
* दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग, फिजिकल डिस्टेसिंग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर तथा बिना मास्क पहने व्यक्ति को वस्तु या सेवा दिये जाने पर रुपये एक हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
* जिला प्रशासन द्वारा दुकान, प्रतिष्ठान संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देश के विपरीत निर्धारित समय से पूर्व या बाद में दुकान या प्रतिष्ठान खुला पाये जाने पर 5 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं इसकी पुनरावृत्ति किये जाने पर दुकान/ प्रतिष्ठान सील कर दिया जायेगा।
निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुये जुर्माने की राशि में भी वृद्धि कर दी गई है। जिसके अनुसार
* सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 500 रुपये
* होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 01 हजार रुपये
* जिला प्रशासन द्वारा दुकान/प्रतिष्ठान संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत निर्धारित समय से पूर्व या बाद में दुकान/प्रतिष्ठान खुला पाये जाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।
* दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में बिना मास्क पहने व्यक्ति को वस्तु या सेवा देने पर 01 हजार रुपये
* सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये
उक्त जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3)के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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