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समय-सीमा में हो राजस्व प्रकरणों का निराकरण-कलेक्टर भीम सिंह

समय-सीमा में हो राजस्व प्रकरणों का निराकरण-कलेक्टर भीम सिंह
खरसिया एसडीएम और तहसीलदार न्यायालय के आकस्मिक जांच में पहुंचे कलेक्टर सिंह


रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह आज खरसिया एसडीएम कार्यालय के औचक निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्व न्यायालय और ई-कोर्ट के प्रकरणों की जांच की तथा इससे संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के संधारण में त्रुटियां मिलने व संतोषजनक कार्य नहीं करने पर उन्होंने एसडीएम न्यायालय के डायवर्सन प्रकरण देखने वाले रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर भीम सिंह आज दोपहर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने डायवर्सन, भू-अर्जन धारा 170 ख, 145 में पुराने प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। इनमें से विभिन्न प्रकरण समय-सीमा के बाद काफी लम्बे समय से गैर निराकृत पाए गए। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले एक माह में सभी प्रकरणों की समीक्षा कर समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सिंह इसके पश्चात तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जांच की। उन्होंने न्यायालय में चल रहे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। इनमें से कुछ प्रकरण 02 साल से अधिक समय से लंबित पाए गए। कलेक्टर सिंह ने इस पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रकरणों का समय पर निपटारा किया जाये। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व प्रकरणों का ई-कोर्ट में पंजीयन करने,पटवारी,आरआई द्वारा समय पर प्रतिदिन प्रस्तुत करने आदेश पश्चात अभिलेख दुरूस्तीकरण का कार्य तत्काल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित राजस्व सेवाओं के प्रकरणों का समय-सीमा पर निराकरण किया जाए।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि राजस्व संबंधी दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करें और अगले एक माह के भीतर समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर सिंह ने जाति प्रमाण पत्र निर्माण के संबंध में जानकारी ली। बताया गया कि जाति प्रमाण-पत्र संबंधी आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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