पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान 4.0 में भाग लेगा
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक एक विशेष अभियान 4.0 के आयोजन की घोषणा की है, जिसमें सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले क्षेत्रीय / बाहरी कार्यालयों के अलावा मंत्रालयों/विभागों और उनसे जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विशेष अभियान 4.0 के लिए तैयार है, जिसमें 16 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रारंभिक चरण और 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक कार्यान्वयन चरण शामिल है।
मंत्रालय और उसके संगठनों की नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: –
- 10,765 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया।
- 18,903 वर्ग फीट जगह खाली कराई गई।
- स्क्रैप के निस्तारण से 21,58,918 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
- 4883 फ़ाइलों का निस्तारण किया गया है।
- 130 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए।
विशेष अभियान 4.0 के बारे में मंत्रालय के अंतर्गत प्रभागों, संगठनों और कार्यालयों को संवेदनशील बनाने और कार्यान्वयन चरण के दौरान प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक 13.9.2024 को आयोजित की गई थी। नोडल अधिकारियों से तैयारी चरण के दौरान ग्यारह मापदंडों पर लक्ष्यों की पहचान करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें स्वच्छता स्थलों की पहचान, स्थान प्रबंधन और सौंदर्यीकरण, कबाड/अनावश्यक वस्तुओं का निपटान, सांसद (एमपी) संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) संदर्भ, सार्वजनिक शिकायतें और इसकी अपीलें, सरलीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए नियम/प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसा कि पहले के अभियानों में किया गया था।
मंत्रालय विशेष अभियान 4.0 के प्रारंभिक चरण 16 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के दौरान लक्ष्यों की पहचान करने के लिए ईमानदार और समर्पित प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्हें मंडलों और मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय आदि के संबंध में 02अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक कार्यान्वयन चरण के दौरान हासिल किया जाना है।