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सहायक शिक्षक के अश्लील करतूत पर, निलम्बन और FIR…

महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार का मामला

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने सहायक शिक्षक (टी)प्राथमिक शाला लोधिया को महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार तथा वाट्सअप के माध्यम से अश्लील चैट के मामले में आरोपी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटेल को कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुसौर में संलग्न किया गया है।
         कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक (टी) ताराचंद पटेल प्राथमिक शाला लोधिया की ड्यूटी लोकसभा निर्वाचन-2024 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18-खरसिया के दल काउंटर क्रमांक-16 में मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति कार्य में लगायी गई थी। कार्यालय से दूरभाष पर प्रशिक्षण की सूचना दिए जाने पर सूचनाकर्ता महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया गया तथा व्हाट्सअप के माध्यम से अश्लील चैट किया गया।

सहायक शिक्षक ताराचंद पटेल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण)नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)खरसिया के उपरोक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ताराचंद पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1956 के नियम 09 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा आरोप पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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         पीड़िता युवती की शिकायत पर थाना खरसिया में एफ.आई.आर. 256/24धारा 509ख दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी फरार है, पुलिस द्वारा टीम गठित कर पतासाजी की जा रही है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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