रायगढ़ की जिला न्यायालय ने एक मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 20 साल की करावास की सजा और 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला 24 मार्च 2022 के खरसिया थाना इलाके का है।
मुख्य बातें
अदालत ने सुनाई आरोपी को 20 वर्ष के करावास की सजा
06 हजार रुपए का लगाया आर्थिक दंड
24मार्च 2022का खरसिया थाने का है मामला
जिला न्यायालय रायगढ़ ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटे मुड़पार निवासी आरोपी अमर लाल श्रीवास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई है। इसके साथ ही दोषी पर अदालत ने 06हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीमती प्रतिभा वर्मा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ०टी० एस०सी (पॉक्सो) रायगढ़ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।
बता दें कि,आरोपी को सजा सुनाने के बाद अब जाकर पीड़िता को न्याय मिल सका है। इस त्वरित न्याय को बड़ा फैसला माना जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, 24मार्च 2022 को खरसिया थाने में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि, वह खरसिया थाना क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र के एक गांव में रहा करती है। यहां पर वह मजदूरी का काम किया करती है। अन्य दिनों की भांति अपनी आठ वर्षीय तीसरी कक्षा में अध्ययनरत बेटी स्कूल पढ़ने गई थी स्कूल से छुट्टी होने पर 04:00बजे सहेलियों के साथ स्कूल से घर वापसी हो रहा तो इसी बीच अमर लाल श्रीवास आया और रुपए देने की बात करते हुए अपने साथ चलने को बोला मना करने पर उसने नाबालिग बच्ची से जबरिया हाथ पकड़ कर नाला कि ओर ले जाकर घटना को अंजाम दिया। किसी को बताने पर मासूम बच्ची को जान से मारने की धमकी दी।
पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था मामला
बता दें कि,सुम्मत राम साहु थाना प्रभारी खरसिया,एसडीओपी निमिषा पाण्डेय ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल डाक्टर कुन्ती नायक को भेजा था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले की चार्ज सीट जिला न्यायालय रायगढ़ में पेश की गई। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के समय 15गवाह पेश किए गए। वहीं, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने 03मई2023को पारित जजमेंट Date of the Judgement :- 03 May 2023 Case No- 15/2022 (Special Pocso Case)CNR No.-CGRG01-000530-2022
FIR No. 129/2022: PS – Kharsia, District – Raigarh में आरोपी अमर लाल श्रीवास को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 06 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
बेहतर विवेचना के लिए जानी और पहचानी जाती है एसडीओपी निमिषा पाण्डेय
सरकंडा थाना के दर्ज अपराध में…
अपराध क्रमांक 273/21 धारा 376 क ख आईपीसी 5,6 पास्को एक्ट
दिनांक 2 मार्च 2021 को नाबालिग पुत्री पीड़िता के पिता द्वारा थाना सरकंडा में आरोपी मोहन देवांगन के विरुद्ध धारा 376 376 क,ख भादवी व धारा 5,6 पास्को एक्ट अधिनियम का प्रथम सूचना दर्ज कराए जाने पर अपराध क्रमांक 273/21 दर्ज कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान पीड़ित नाबालिग उम्र 7 वर्ष 4 माह 25 दिन का होना पाया डाक्टरी मुलाहिजा कराकर डॉक्टर द्वारा प्रिजर्व वस्तुओं को परीक्षण हेतु भेजा गया वह घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर किया गया पीड़िता नाबालिक का गौड़ जाति का होना पाए जाने से प्रकरण में धारा 32 भी एसटी एससी एक्ट विस्तारित कर विवेचना किया गया विवेचना में पाया गया कि दिनांक 2 मार्च 2021 को पीड़िता नाबालिक घर के सामने अटल आवास के पास खेल रही थी उसी समय अभी तो मोहन देवांगन निवासी चिंगराजपारा आया और नाबालिग पीड़िता के को बहला-फुसलाकर घुमाने ले जाने के बहाने निर्माणाधीन अटल आवास के अंदर ले जाकर जबरन पीड़िता नाबालिक के कपड़ों को खोलकर स्वयं का कपड़ा खोलकर शारीरिक संबंध बनाएं विवेचना पूर्ण होने पर 32 21 को आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया माननीय प्रथम एसटीएसई पास को अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा दिनांक 20 मार्च 22 को अपने निर्णय में आरोपी मोहन देवांगन को आजीवन कारावास व अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
मस्तूरी थाना क्षेत्र के मामले में…
दिलीप राठौर द्वारा दिनांक 26/10/ 2020 के 13:30 बजे थाना मस्तूरी में मृतिका प्रांजल राठौर प्रति दीपक कुमार राठौर निवासी गौरा के फांसी लगा लेने की सूचना मार्ग इंटीमेशन दर्ज कराए जाने पर मर्द क्रमांक 97/20 धारा 174 दर्ज कर पंचनामा कार्यवाही करने का प्रांजल राठौर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी में पोस्टमार्टम कराया गया वर्ग जांच में मृतिका प्रांजल राठौर का नित्य उसके पति दीपक कुमार राठौर सास ईश्वरी बाई राठौर व नाना ससुर मनहरण राठौर द्वारा दहेज में ₹3लाख नहीं लाने को लेकर प्रताड़ित करने से लिखा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाए जाने से अपराध क्रमांक 465 / 20 धारा 304 बी 34 भादवी का प्रथम सूचना पत्र दर्ज करना लिया गया विवेचना में पाया गया कि मृतिका प्रांजल राठौर दिनांक 22/10/ 2020 को अपने मायके सारागांव गई थी तो मृतिका की सास व पति दीपक कुमार राठौर द्वारा फोन करके बोला गया कि मायके से ₹3लाख लेकर नहीं आने से मार कर फेंक देंगे मृतिका प्रांजल राठौर के शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली विवेचना दिनांक 5/12/2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पत्र पेश किया गया विचारों प्रांत अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22 /09/2022को आरोपी दीपक राठौर ईश्वरी बाई राठौर मनहरण राठौर को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया
एसडीओपी निमिषा पाण्डेय ने कहा कि शासन के कानून व्यवस्था को मिले निर्देशों का कड़ाई से पालन प्राथमिकता पर होगा। कानून से खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।