
आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, बरमकेला थानाक्षेत्र की घटना
सरिया । दिनांक 23.09.2020 को थाना बरमकेला में एक महिला द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के दिनांक 20.09.2020 के दोपहर घर में बिना कुछ बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी । रिपोर्टकर्ता महिला बतायी कि उसकी लड़की अपना मोबाइल घर में छोड़ दी है, परिजनों ने ग्राम देवगांव के लोकेश्वर श्रीवास पर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शंका जाहिर किए , रिपोर्ट पर संदेही के विरूद्ध अप.क्र. 175/2020 धारा 363 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
थाना प्रभारी बरमकेला द्वारा संदेही लोकेश्वर श्रीवास एवं अपहृत बालिका की पतासाजी के लिये सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह राजपूत को निर्देशित किये । सउनि कमल राजपूत के हमराह स्टाफ लोकेश्वर श्रीवास के घर दबिश दिया गया, जहां बालिका एवं संदेही लोकेश्वर श्रीवास मिले । दस्तयाब बालिका का महिला पुलिस अधिकारी के पास कथन कराया गया जिसमें उसने लोकेश्वर सिदार को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर घर से ले जाकर शारीरिक संबंध बनाना बताई है । प्रकरण में धारा 366, 376 IPC 4, 6 Pocso Act. जोड़ा गया है तथा आरोपी लोकेश्वर श्रीवास उम्र 22 साल निवासी ग्राम देवगांव थाना सरिया को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।




