छत्तीसगढ़
EOW और ACB की जांच से पहले राज्य शासन की अनुमति जरुरी

यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसके तहत राज्य शासन भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में धारा 17 (ए) के अंतर्गत पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के प्रयोजन के लिए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ के विभागाध्यक्ष व निदेशक में पुलिस महानिदेशक की शक्तियां वेष्ठित करता है तथा उक्त निर्देषों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
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