डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर सारंगढ़ की महिला और उसके भतीजे से ठगी
● महिला की शिकायत पर थाना सारंगढ़ में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज…
● आरोपी को सारंगढ़ पुलिस ने बसना, महासमुंद से गिरफ्तार कर भेजा जेल…
रायगढ़। थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले के नेतृत्व में दिनांक 12.05.2022 को सारंगढ़ पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के पीड़ित की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कल ही आरोपी गिरफ्तारी के लिये महासमुंद रवाना होकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
जानकारी के मुताबिक ग्राम ग्वालिनडीह थाना सारंगढ की रहने वाली श्रीमति ममता रायकर पति विनोद रायकर (उम्र 31 वर्ष) दिनांक 12.05.2022 को थाना सारंगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करायी कि जनपद पंचायत सारंगढ में संविदा पर डाटा आपरेटर में नौकरी करती थी । वर्ष 2020 में लाकडाउन होने पर सेवा वृद्धि रूक गई थी । इसी दौरान वर्ष 2021 में रिस्तेदार के द्वारा तौसिफ ईमाम शेख से परिचय कराये थे फिर तौसिफ ईमाम शेख बसना महासमुंद के द्वारा फोन कर रायपुर बुलवाया । तब रायपुर गई तौसिफ राजनीतिक पकड़ के माध्यम से कई लोगों को नौकरी लगाना बताया और रायपुर मंत्रालय में डाटा आपरेटर में नौकरी लगा देने का आश्वासन दिया जिसके एवज में 1,70,000 रूपये पड़ेगा बताया । तब नौकरी के लालच में आकर उसके बातों में राजी हुई । तौसिफ ईमाम शेख दिनांक 05.04.2021 को घर ग्वालिनडीह आया तो उसे नगद 11000 रूपये दी, उस समय तौसिफ ईमाम कुछ कागजात में हस्ताक्षर कराया था फिर उसके मोबाइल नम्बर और खाता नम्बर पर फोन पे, गूगल पे, कियोस्क शाखा से व नगद कर कुल 157000 रूपये दी । इसी दौरान भतीजा अमर सिंह रात्रे भी अपने पत्नि और स्वयं के नौकरी के लिए तौसिफ ईमाम को फोन पे के माध्यम से कई बार में 1,70,000 रूपया दिया है । उसके बाद भी दोनों का कोई नौकरी नहीं लगाया, रूपयों को वापस मांगने पर ममता रायकर को 62,300 रूपये और उसके भतीजा अमर सिंह रात्रे को 70,000 रूपया वापस किया बाकी दोनों के 1,94,700 रूपये को वापस नहीं किया । पैसा वापस कर देगा सोचकर दोनों रिपोर्ट नहीं किये थे लेकिन आज तक हमारा 1,94,700 रूपये को वापस नहीं करने पर थाना सारंगढ में लिखित शिकायत किये। महिला के लिखित आवेदन पर आरोपी तौसिफ ईमाम शेख के विरूद्ध अप.क्र. 225/2022 धारा 420 IPC कायम कर पुलिस टीम आरोपी तौसीफ इमाम शेख पिता स्वर्गीय शेख इमाम उम्र 42 वर्ष पता एपीजे अब्दुल कलाम मोहल्ला बसना, थाना बसना, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ को बसना से हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सारंगढ़ न्यायालय भेजा गया है । आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी में निरीक्षक विवेक पाटले, प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर, केशव प्रसाद देवता आरक्षक कन्हैया खुंटे, महिला आरक्षक संपत्ति भगत की अहम भूमिका रही है ।