परसा कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया विधिसम्मत -हाईकोर्ट

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने बुधवार को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित परसा कोल ब्लॉक में खदान करने तथा जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध हसदेव क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने परसा कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को विधिसम्मत मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। देश मे कोयले की वर्तमान किल्लत को देखते हुए यह खदान के शुरुआत के लिए आवश्यक था।
याचिकाकर्ता के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव तथा अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव, रोहित शर्मा, रजनी सोरेन, और सौरभ साहू ने पक्ष रखा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला तथा अधिवक्ता शैलेंद्र शुक्ला ने पक्ष रखा। राजस्थान कोलियरीज के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ तथा अर्जित तिवारी तथा शासन के ओर से हरप्रीत सिंह अहलूवालिया उपमहाधिवक्ता ने पक्ष रखा।




