छत्तीसगढ़रायगढ़

डेयरी या मिल्क पार्लर के समक्ष होगी केवल दुग्ध की बिक्री

अन्य सामग्री के विक्रय पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 20 सितम्बर 2020 को जारी आदेश के अनुसार जिले के डेयरी/मिल्क पार्लरों के सामने प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक केवल दुग्ध की बिक्री किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। दुग्ध की बिक्री करते समय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये मास्क पहनने की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डेयरी/मिल्क पार्लर नहीं खोले जायेंगे और न ही किसी अन्य सामग्री की बिक्री की जायेगी। उपरोक्त अवधि में केवल दुग्ध की बिक्री ही की जा सकेगी, यदि किसी भी डेयरी/मिल्क पार्लर से दुग्ध के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री अथवा दुग्ध से निर्मित किसी प्रकार की सामग्री का विक्रय किया जाता है तो संबंधित दुकान के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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