रायगढ़ । थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाले नाबलिग बालक के परिजन सारंगढ़ क्षेत्र की युवती पर उनके बालक को गलत कामों के लिये उकसाने तथा घर छोड़कर उसके पास भागकर आने का दबाव बनाने जैसी शिकायत बाल कल्याण समिति रायगढ़ में शिकायत किया गया था । शिकायत पत्र की काउंसलिंग पश्चात अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा युवती पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के लिये प्रतिवेदन भेजा गया, जिस पर आरोपिया के विरूद्ध धारा 108 भादवि एवं 11 (3) (4),12 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
बालक के परिजन बताये कि आफिस काम के लिए नवम्बर 2020 में युवती को काम पर रखे थे । युवती इनके घर भी आना जाना करती थी, इसी दरम्यान इनके घर के नाबालिग बालक से मोबाइल नम्बर लेकर उससे बातें करती और उसे गलत कार्य करने के लिये उकसाती थी । परिजन बताये कि दोनों को मोबाइल पर बातें करते देख युवती को काम से हटा दिये थे । उसके बाद भी युवती लड़के से सम्पर्क रखी थी । युवती वर्तमान में गुड़गांव दिल्ली में रहना बताती है जो नाबालिग को भगा कर दिल्ली आने के लिये उकसाती है । चक्रधरनगर पुलिस आरोपिया पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।