छत्तीसगढ़

शादी कार्यक्रम में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, 50 से 60 लोग हुए शामिल, केस दर्ज

सूरजपुर। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण, बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन ने आवश्यक निर्धारित गाइडलाइन जारी किए गए हैं। कोरोना के गाइडलाइन के आदेश का पालन कराने, समझाइश देने और जागरूक करने निरंतर जिला प्रशासन एवं पुलिस अमला द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन अवधि में विवाह में व्यक्तिों की निर्धारित संख्या तय की थी लेकिन अब कोरोना संक्रमण के बढ़ोतरी को देखकर संपूर्ण जिले में विवाह कार्यक्रम को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

8 मई को भैयाथान तहसील के अंतर्गत ग्राम गंगोटी में राम किशुन सिंह दुल्हन के बड़े पिता और रमेश सिंह दुल्हन के पिता विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जहां लॉकडाउन और शादी में निर्धारित संख्या का उल्लंघन करते पाया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्धारित संख्या से 50-60 से अधिक लोगों को शाम 07.00 बजे बुलाकर भोज कराया जा रहा था। जिस पर भैयाथान एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत के निर्देश पर तहसीलदार प्रतीक जायसवाल, पुलिस अमला एवं हल्का पटवारी द्वारा निरीक्षण किया गया। हल्का पटवारी द्वारा शादी प्रारंभ होने से पूर्व भी निर्धारित गाईडलाइन का पालन एवं अनुमति का पालन करने सूचना दी गई थी। आदेश की अवहेलना एवं नियमों का उल्लंघन करने पर राम किशुन सिंह एवं रमेश सिंह पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार प्रतीक जयसवाल, पुलिस अमला एवं हल्का पटवारी मौजूद थे।

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