NCT बिल के खिलाफ AAP का हल्लाबोल, आज केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे CM केजरीवाल
केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को ‘बहुत कम’ करना चाहती है.
केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे, क्योंकि आप की योजना केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना है.
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे. यह विरोध केंद्र द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम-2021 को लेकर है. ‘आप’ दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि संसद में प्रस्तुत NCT बिल के विरोध में जंतर-मंतर पर 17 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे.
राय ने कहा कि जिस असंवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने का प्रयास कर रही है, वह निंदनीय है. राय ने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास कर रही है और उसे अधिकारहीन करना चाहती है.
उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की देशभर में बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार की आंखों में खटक रही है.’ राय ने दावा किया कि बीजेपी की केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार की शक्तियों को सीमित करने की साजिश रच रही है और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश है.
आज दोपहर दो बजे से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल
उन्होंने कहा, ‘अब हर निर्णय उपराज्यपाल की दया पर लागू किया जाएगा. इसलिए पार्टी ने चुनी हुई सरकार को अधिकारहीन बनाने वाले विधेयक को (संसद में) पेश करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया है. आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा लिए जा रहे है अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए 17 मार्च को दोपहर दो बजे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे.’
केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को ‘बहुत कम’ करना चाहती है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ‘उपराज्यपाल’ से होगा.