पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण न करने पर लेखापाल निलंबित
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर के द्वारा सुश्री एम.जी. लकड़ा सेवानिवृत्त प्राचार्य, शासकीय पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर की सेवापुस्तिका दीपक केशरी लेखापाल के पास रखने एवं सेवानिवृत्त होने उपरांत स्वत्वों एवं पेंशन प्रकरण तैयार नहीं करने संबंधी शिकायत की जांच करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जाॅच प्रतिवेदन अनुसार श्री दीपक कुमार केशरी, लेखापाल, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर, संलग्न शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमारी विकासखण्ड शंकरगढ़ द्वारा सुश्री एम. जी. लकड़ा का सितम्बर 2019 से 23 जुलाई 2020 तक पेंशन प्रकरण निराकरण की कार्यवाही न करने व अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन न करने की पुष्टि हुई है। इसी प्रकार जांच प्रतिवेदन में रविकान्त पुरी सहायक गे्रड-02 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुन्दीकला संलग्न कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राजपुर द्वारा सुश्री एम.जी. लकड़ा के 04 अगस्त 2020 से 05 जनवरी 2021 तक पेंशन प्रकरण निराकरण की कार्यवाही न करने व अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन न करने की भी पुष्टि हुई है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1), (2), (3) के विरूद्ध है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने दीपक कुमार केशरी तथा रविकान्त पुरी सहायक ग्रेड-02 दो को छत्तीसगसढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में केशरी तथा रविकान्त पुरी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में दीपक कुमार केशरी व रविकान्त पुरी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी…