
जानकारी के मुताबिक घटना दिनांक 08.02.22 के रात गजानंद कुर्रे (मृतक) को तीजिया दास महंत एवं गजानंद वारे घर से बुलाकर तीजिया दास के मो.सा. से कुडुमकेला ले गये जहां मध्य रात्रि तीजिया दास महंत एवं गजानंद वारे जानते हुये कि रेल्वे लाईन के तार में विद्युत प्रवाहित है तार को छुने से मृत्यु होना निश्चित है फिर भी गंजानंद कुर्रे को जबरन आरी पत्ती देकर तार काटने के लिये रेल्वे पोल खंभा में चढा दिये जिससे रेल्वे लाईन के पोल में लगे बिजली करेंट प्रवाहित युक्त तांबा तार को आरी पत्ती से काटते समय बिजली करेंट लगने से गजानंद कुर्रे घायल होने से ईलाज के दौरान दूसरे दिन फौत हो गया । मर्ग जांच पर आरोपी तीजिया दास महंत एवं गजानंद वारे निवासी ग्राम छोटे गुमडा के विरूद्ध अपराध धारा 304, 34 भादवि के तहत दिनांक 05.06.2022 को अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 07.06.2022 को आरोपी 1- तिजिया दास महंत पिता ज्ञानिक दास महंत उम्र 22 वर्ष 2- गजानंद उर्फ बर्मन पिता बुधराम वारे उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी छोटे गुमडा थाना घरघोड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया । दोनों अपना अपराध स्वीकार किए है जिनके मेमोरेंडम पर आरोपी गजानंद वारे से घटना में प्रयुक्त एक आरीपत्ती तथा आरोपी तिजिया दास महंत से घटना में प्रयुक्त हीरो होंडा सीडी 100 एसएस मोटरसाइकिल सीजी 13- 7112 की जप्ती कर आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।




