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SC में अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई, लड़के-लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने की मांग

भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में लड़के और लड़की की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने की मांग की गई है।

हाईकोर्ट ने शादी के लिए भारतीय पुरुष और महिला की आयु समान करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। फिलहाल पुरुष के लिए शादी की आयु 21 साल और महिला के लिए 18 साल है। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी।

जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में शादी के लिए विभिन्न आयु का निर्धारण किया गया है। यह व्यवस्था संविधान में दिए गए समानता के अधिकार और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर विवाह की आयु समान की जाए।

 

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