छत्तीसगढ़

वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन हेतु ‘वनांचल उद्योग पैकेज ‘  अधिसूचित

रायगढ़  । छ.ग.राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन हेतु ‘वनांचल उद्योग पैकेज ‘ अधिसूचित की गई है जिसमें रायगढ़ जिले के सारंगढ़, बरमकेला, लैलंूगा एवं धरमजयगढ़ विकासखण्ड में स्थापित होने वाले वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रुपये 50 लाख तथा अधिकतम रुपये 5 करोड़ निवेश करते हुये 31 अक्टूबर 2024 तक उत्पादन में आने पर विशेष आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्योग में कुल मान्य स्थायी पंूजी निवेश राशि का 40 प्रतिशत अनुदान, पांच वर्षो में अधिकतम 40 लाख प्रतिवर्ष होगा। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी)की पूतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत तक, उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के लैण्ड बैंक में उपलब्ध अविकसित भूमि आबंटन के मामले में तत्समय प्रचलित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा क्षेत्र हेतु निर्धारित गाईड लाईन दरों पर 25 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी। उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि आबंटन के मामले में नियमानुसार तत्समय प्रचलित निर्धारित दरों में औद्योगिक नीति 2019-24 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छूट होगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उद्योग स्थापना हेतु प्राप्त ऋण पर 9 वर्षों की अवधि तक 60 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम सीमा रुपये 35 लाख प्रतिवर्ष होगा। उपरोक्त आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों को औद्योगिक नीति 2019-24 में उल्लेखित नियमानुसार एवं पात्रतानुसार आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। उक्त प्रोत्साहन हेतु सामान्य नियम, शर्ते एवं परिभाषायें औद्योगिक नीति 2019-24 में उल्लेखित अनुसार मान्य होगी। इच्छुक उद्यमी वनांचल उद्योग पैकेज का लाभ लेने हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पहाड़ मंदिर रोड रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आत्म निर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)के तहत रायगढ़ जिले हेतु वन डिस्ट्रीक, वन प्रोडक्ट के रूप में टमाटर का चयन किया गया है। जिसमें टमाटर प्रसंस्करण के निजी क्षेत्र में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना पर पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी परंतु अधिकतम सीमा रुपये 10 लाख दिये जायेंगे। पीएमएफएमई योजनान्तर्गत आवेदन हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ अथवा उद्यान विभाग, रायगढ़ मेंं संपर्क कर सकते है।

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