भीड़ नियंत्रण, अग्निशमन पर 20 दिन का प्रशिक्षण लेंगे सभी निजी सुरक्षा गार्ड: केंद्रीय गृह मंत्रालय

सभी निजी सुरक्षा गार्डों को भीड़ नियंत्रण, अग्निशमन और आईईडी की पहचान के लिए कम से कम 20 दिन का प्रशिक्षण हासिल करना होगा। वहीं निजी सुरक्षा एजेंसियों के मालिकों को आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर छह दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के साथ ही ये प्रोटोकॉल तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं।
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इस संबंध में जारी किए नए नियम
मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंसधारियों को सरकार को तुरंत सूचित करना होगा कि एजेंसी गठित करने वाले व्यक्तियों या निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप तो तय नहीं किया गया है।
एजेंसियां निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों के पिछली जिंदगी और चरित्र के बारे में पता लगाएंगी और यह काम पुलिस के जरिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (एसीबी), क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस से किया जा सकता है।
गृहमंत्रालय ने कहा कि निज सुरक्षा गार्डों के लिए प्रारंभिक स्तर पर 100 घंटे की क्लासरूम शिक्षण और 60 घंटे की फील्ड प्रशिक्षण होगा। यह कम से कम 20 दिन कार्य दिवस में होना चाहिए। पूर्व सर्विसमेन और पूर्व पुलिसकर्मी के लिए कम से कम 40 घंटे का क्लासरूम शिक्षण और 10 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और यह सात दिन के लिए होगा। पिछले साल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश में करीब 90 लाख निजी सुरक्षा गार्ड हैं जबकि पुलिस और अर्धसैनिकों की संख्या 30 लाख है।



