रायगढ़

भुपदेवपुर ने शराब तो कोतरा रोड़ ने जुआडी पर कार्यवाही…

कोतरारोड़ पेट्रोलिंग ने 02 जुआ फड से 11 जुआडिओं को पकड़ी, 10730 रूपये जप्त

भूपदेवपुर एवं सारगंढ में कच्ची महुआ शराब पर कार्यवाही

कोतरारोड़ थाने की पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा दिनांक 03/03/2020 को ग्राम भगवानपुर में जुआ खेलते हुए 1. सुदेव मुरा पिता किरती बस मुरा उम्र 31 वर्ष सा0 राम कुटिया भगवानपुर थाना कोतरा 2. संजीव पटेल पिता श्रवण पटेल उम्र 34 वर्ष 3. विनोद महतो पिता स्व0 जगदेव महतो उम्र 38 वर्ष सा0 लीमडीहपारा खैरपुर थाना कोतरा रोड 4. अनवर अंसारी पिता सिकंदर अंसारी उम्र 38 वर्ष सा0 विजय नगर किरोडीमल नगर थाना कोतरा रोड को घेराबंदी कर पकडे जिनके फड एवं पास से जुमला रकम 7330 रूपये तथा 52 पत्ती ताश एवं एक बिछा हुआ गमछा जप्त किया गया है ।

एक अन्य जुआ फड ग्राम गेजामुडा क्षेत्र में जुआडियान 1. पप्पू सिदार पिता मोहित राम सिदार उम्र 23 वर्ष 2. हीरालाल सिदार पिता शिवप्रसाद सिदार उम्र 32 वर्ष 3. कमलेश चौहान पिता नेहरू लाल उम्र 23 वर्ष 4. हरीशंकर सिदार पिता सुकुतराम सिदार उम्र 23 वर्ष 5. पुरूषोत्तम पटेल पिता घनश्याम पटेल उम्र 28 वर्ष सभी ग्राम गेजामुडा 6. रोहित पटेल पिता विजय लाल पटेल उम्र 25 वर्ष सा0 चारभांटा थाना भुपदेवपुर 7. उग्रसेन सिदार पिता पंचराम सिदार उम्र 26 वर्ष सा0 बनहर को 52 पत्ती तास से जुआ खेलते पकड़े जिनके फड एवं पास से जुमला 3400 रू0 एवं 52 पत्ती ताश व एक प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है । जुआडियों पर थाना कोतरारोड़ में धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है ।

भूपदेवपुर पुलिस द्वारा दिनांक 03/03/2020 को नहरपाली मांझीपारा में रहने वाले राजकुमार मांझी पिता नत्थुराम मांझी उम्र 25 वर्ष को अवैध रूपे से घर कोलाबाडी में शराब छिपा कर रखने की सूचना पर रेड कर पकड़े जिसके पास से 20 लीटर अवैध महुआ शराब किमती 2000/-रूपये को जप्त किया गया है । आरोपी पर थाना भूपदेवपुर में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है ।

सारंगढ पुलिस द्वारा दिनांक 03.03.2020 को ग्राम गश्त दौरान बंधापाली में रामअधार सिदार पिता टेगनू सिदार उम्र 29 वर्ष सा. बंधापाली को घर मे अवैध कच्ची महुआ शराब रखे होने की सूचन पर रेड कर पकड़े । आरोपी के पास से 07 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब किमती 700 रूपये जप्त किया गया है । आरोपी के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में धारा 34(1)क (2)59 क आब.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है ।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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