छत्तीसगढ़रायगढ़

किराना दुकान के आड में अवैध रूप से घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सलेंडर की काला बजारी, कोतवाली पुलिस की रेड

मौके में मिले 50 नग गैस सिलेंडर, तीन गैस चूल्हा व रिफलिंग ऊपकरण पुलिस ली कब्जे में, आरोपी पर ई.सी. एक्ट की कार्यवाही….

रायगढ़ ।  दिनांक 18.02.2021 के शाम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को मुखबिर से सूचना मिला कि ढिमरापुर पुरानी बस्ती के जीतू किराना दुकान का संचालक जितेश अग्रवाल अपने किराना दुकान के आड़ में अवैध रूप से गैस सिलेंडर का बिक्री करता है । सूचना पर टी.आई. के हमराह एसआई नंद कुमार पैंकरा व हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक ताराचंद पटेल, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक सुशील मिंज, हेमन्त पात्रे द्वारा दबिश दिया गया । मौके पर किराना दुकान का संचालक जितेश अग्रवाल पिता सजन अग्रवाल उम्र 40 वर्ष ढिमरापुर पुराना बस्ती रायगढ मिला ।

स्टाफ द्वारा जितेश को नोटिस देकर दुकान के बगल के गोदाम की विधिवत तलाशी लिया गया । गोदाम से HP कंपनी को 02 नग भरा, इंडेन कंपनी का 04 नग भरा तथा 01 खाली कुल 07 नग घरेलू गैस सलेंडर एवं व्यवसायिक बडा गैस सलेंडर 04 नग भरा एवं 01 नग खाली कुल 05 नग गैस सलेंडर तथा 15 नग 04 किलो क्षमता वाले खाली सलेंडर, तौल करने के लिये इलेक्ट्रानिक तौल मशीन 01 एवं 01 डिस्प्ले मशीन, 03 नग रिफयुलिंग पाईप लोहे का 01 प्लास, 01 नग टेस्टर, 03 चुलहा नया एवं 03 गैस पाईप तथा गैस सलेंडर एवं चुल्हा से संबंधीत अन्य सामाग्री पाईप, रेग्युलेटर आदि 02 बोरी में मिला । जितेश बताया कि वह एच.पी. गैस सिलेंडर का वितरक है और बिक्री के लिए गोदाम में सिलेंडर रखना बताया परंतु मौके पर कोई वैध कागजात नहीं पेश करने पर आरोपी के द्वारा अवैध रूप से अत्यधिक संख्या में अपने कब्जे में गोदाम में रखकर बिक्री कर काला बाजारी करना पाये जाने पर धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है ।

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