
प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी, पूर्व में बेच चुके किसान भी होंगे पात्र, कलेक्टरों को निर्देश जारी
राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के बाद 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के बाद 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विटंल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 21 क्विंटल की पात्रता एक नवंबर से लागू होगी।
हालांकि 3100 रुपये प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदी से संबंध में आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने जारी आदेश में लिखा है कि ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी 21 क्विटंल की पात्रता में धान बेचने की अनुमति होगी।
गणित,कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं लिया जा रहा है करके 20 किलो धान की खरीदी नहीं किया जा रहा है…
खरीदी केन्द्रों में उपस्थित किसानों ने कैमरे के सामने बताने से इनकार किया परंतु चर्चा के दौरान बताया कि शासन द्वारा आदेश जारी तो किया गया है परंतु जमीनी हकीकत कुछ और है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का बहाना करके खरीदी केन्द्रों वाले किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी नहीं किया जा रहा है वह अपनी सुविधा को देखते हुए 40 किलो के वजन के कटा के हिसाब से खरीदी करते चले आ रहे हैं जबकि शासन प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है की प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी किया जाना है तो समिति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। किसी किसान के पास मात्र एक एकड़ जमीन है और वह धान खरीदी केंद्र धान को लेकर पहुंचता है तों उसे 52कटा ही दिया जाता है जबकि उसे 53कटा दिया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।गणित और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं लिया जा रहा है करके 20 किलो धान की खरीदी नहीं किया जा रहा है एक किसान एक एकड़ तो पूरे छत्तीसगढ़ में…???




